Delhi: प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित भाई राम कैंप, DID कैंप और मस्जिद कैंप के निवासियों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन झुग्गियों को 15 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि सभी निवा
Delhi: प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित भाई राम कैंप, DID कैंप और मस्जिद कैंप के निवासियों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन झुग्गियों को 15 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि सभी निवासी तय समय के अंदर अपना सामान समेटकर वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट हो जाएं।
कोर्ट ने खाली करने का आदेश क्यों दिया?
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सोमवार, 11 मई 2026 को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) ने अक्टूबर 2025 में ही बेदखली के नोटिस दे दिए थे, इसलिए अब काफी समय बीत चुका है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि ये झुग्गियां एक एयर फोर्स स्टेशन के पास हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इलाका है। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इन निर्माणों को हटाना जरूरी है।
निवासियों को कहां भेजा जाएगा और क्या सुविधाएं मिलेंगी?
इन कैंपों के कुल 717 परिवारों को बाहरी दिल्ली के सावदा घेवरा में शिफ्ट किया जाएगा। यह जगह मौजूदा स्थान से करीब 45 किलोमीटर दूर है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि सावदा घेवरा में फ्लैट आवंटित कर दिए गए हैं और वहां सीवर लाइन, पानी, सड़कें और पार्क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की नीति के हिसाब से शिक्षा, पानी और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि लोगों के अधिकारों का उल्लंघन न हो।
Frequently Asked Questions (FAQs)
झुग्गी निवासियों को खाली करने के लिए कितना समय मिला है?
दिल्ली हाई कोर्ट ने भाई राम कैंप, DID कैंप और मस्जिद कैंप के निवासियों को 15 दिनों के भीतर अपनी झुग्गियां खाली करने का आदेश दिया है।
शिफ्ट होने के बाद निवासियों को कहां बसाया जाएगा?
कुल 717 परिवारों को बाहरी दिल्ली के सावदा घेवरा में शिफ्ट किया जाएगा, जहां उन्हें फ्लैट आवंटित किए गए हैं।