Delhi High Court का बड़ा फैसला, सामान्य श्रेणी से ज्यादा नंबर मिलने पर अनारक्षित श्रेणी में मिलेगी नौकरी

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति को लेकर एक बहुत जरूरी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार के नंबर सामान्य श्रेणी (General Category) के कट-ऑफ से ज्यादा हैं, तो उसे अनारक्षित

Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति को लेकर एक बहुत जरूरी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार के नंबर सामान्य श्रेणी (General Category) के कट-ऑफ से ज्यादा हैं, तो उसे अनारक्षित श्रेणी के तहत नौकरी दी जानी चाहिए। यह आदेश एक ऐसे व्यक्ति के मामले में आया है जिसने SSC की परीक्षा पास की थी लेकिन उसे नियुक्ति नहीं मिल रही थी।

पूरा मामला एक याचिकाकर्ता से जुड़ा है जो हरियाणा राज्य में ओबीसी श्रेणी में आता था, लेकिन केंद्र सरकार की आरक्षण सूची में उसकी जाति शामिल नहीं थी। इस वजह से केंद्र सरकार ने उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी थी। हालांकि, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने पहले ही यह माना था कि वह व्यक्ति सामान्य श्रेणी के मानकों के हिसाब से पूरी तरह योग्य है।

16 जुलाई, 2026 को न्यायमूर्ति सी. हरी शंकर और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की पीठ ने केंद्र सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उम्मीदवार की उम्मीदवारी खत्म की गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि उम्मीदवार को अनारक्षित श्रेणी के तहत नियुक्ति दी जाए क्योंकि वह मेरिट के आधार पर योग्य है।