Delhi में अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने की याचिका पर High Court का बड़ा फैसला, कहा- बिना पूरी जानकारी के नहीं मिलेगा आदेश
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर में सार्वजनिक जमीन पर बने अवैध धार्मिक ढांचों और अतिक्रमण को हटाने की एक याचिका पर अपनी राय जाहिर की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि वह केवल सामान्य आरोपों के आधार पर पूरे दिल्ली में ऐसे ढांचों
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर में सार्वजनिक जमीन पर बने अवैध धार्मिक ढांचों और अतिक्रमण को हटाने की एक याचिका पर अपनी राय जाहिर की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि वह केवल सामान्य आरोपों के आधार पर पूरे दिल्ली में ऐसे ढांचों को हटाने का कोई बड़ा आदेश जारी नहीं कर सकता।
अदालत ने इस मामले में कहा कि अगर याचिका में किसी खास जगह की पहचान नहीं की गई है या पर्याप्त तथ्यात्मक जानकारी नहीं दी गई है, तो ऐसी व्यापक याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक, बिना सटीक लोकेशन और सबूतों के सभी कथित अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश देना संभव नहीं है।
यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो शहर की सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि शिकायतों के साथ ठोस विवरण देना जरूरी होगा।