Delhi: बीजेपी नेता और सीनियर एडवोकेट Gaurav Bhatia ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि उनके मानहानि मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए पुराने आदेश का पालन नहीं किया गया है। इस मामले की गंभीरता को देख
Delhi: बीजेपी नेता और सीनियर एडवोकेट Gaurav Bhatia ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि उनके मानहानि मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए पुराने आदेश का पालन नहीं किया गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अब इस पर नोटिस जारी किया है।
क्या है पूरा मामला और गौरव भाटिया का आरोप
Gaurav Bhatia ने कोर्ट को बताया कि सितंबर 2025 में जस्टिस Amit Bansal ने एक अंतरिम आदेश दिया था। इस आदेश में साफ कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई भी अश्लील या यौन संकेत देने वाला कंटेंट किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं डाला जाएगा। भाटिया का आरोप है कि X (ट्विटर) यूजर “Ranting Gola” ने इस आदेश को नजरअंदाज करते हुए वीडियो और आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किया है।
कोर्ट ने अब क्या कदम उठाए हैं
16 अप्रैल 2026 को जस्टिस Mini Pushkarna ने इस याचिका पर सुनवाई की। गौरव भाटिया की तरफ से एडवोकेट Raghav Awasthi ने दलील दी कि इस कंटेंट को तुरंत हटाना जरूरी है। कोर्ट ने अब “Ranting Gola” नाम के यूजर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से इस मामले में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
कोर्ट के पुराने आदेश की मुख्य बातें
- सितंबर 2025 में आदेश दिया गया था कि गौरव भाटिया के खिलाफ अश्लील कंटेंट नहीं फैलाया जाएगा।
- कोर्ट ने कहा था कि फ्री स्पीच के नाम पर यौन संकेत वाली भाषा की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- साथ ही यह भी कहा गया था कि पब्लिक फिगर के मामले में मानहानि का पैमाना ऊंचा होता है और व्यंग्य या मजाक की अनुमति हो सकती है।