Delhi High Court से युवराज सिंह को राहत, उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने वाले कंटेंट हटेंगे
Delhi: पूर्व भारतीय क्रिकेटर Yuvraj Singh को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया है। जज ज्योति सिंह ने आदेश दिया है कि इं
Delhi: पूर्व भारतीय क्रिकेटर Yuvraj Singh को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया है। जज ज्योति सिंह ने आदेश दिया है कि इंटरनेट पर मौजूद वह कंटेंट हटाया जाए जो युवराज सिंह के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।
मामले की सुनवाई के दौरान युवराज सिंह के वकील गौरव बहल ने बताया कि कई प्राइवेट कंपनियां बिना अनुमति के उनकी पहचान का इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गलत तरीके से सामान बेचना और आपत्तिजनक कंटेंट डालना शामिल है। कोर्ट ने अब उन लोगों को 48 घंटे का समय दिया है जिन्होंने यह कंटेंट अपलोड किया है। अगर वे इसे नहीं हटाते हैं, तो युवराज सिंह संबंधित प्लेटफॉर्म्स से संपर्क कर सकते हैं और उन प्लेटफॉर्म्स को 36 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा।
जज ज्योति सिंह ने साफ किया कि यह आदेश फिलहाल केवल उन्हीं लिंक्स के लिए है जिनकी पहचान की गई है। कोर्ट ने भविष्य में आने वाले सभी कंटेंट पर एक साथ रोक लगाने से मना कर दिया क्योंकि इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स खुद यह तय नहीं कर सकते कि कौन सा कंटेंट गलत है। रेडिट (Reddit) पर एक पुराने पोस्ट को लेकर भी बहस हुई, लेकिन जज ने उसे दो साल पुराना बताते हुए फिलहाल उस पर विचार नहीं किया। कोर्ट ने सभी प्लेटफॉर्म्स को तीन हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।