Delhi: मशहूर पेय पदार्थ कंपनी Parle Agro को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी है। कोर्ट ने कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि उसने अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया। यह पूरा मामला साल 2021 से चल रहे
Delhi: मशहूर पेय पदार्थ कंपनी Parle Agro को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी है। कोर्ट ने कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि उसने अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया। यह पूरा मामला साल 2021 से चल रहे एक ट्रेडमार्क विवाद से जुड़ा हुआ है।
क्या है पूरा मामला और क्यों लगा जुर्माना?
यह विवाद PepsiCo और Parle Agro के बीच है। PepsiCo ने अदालत में अर्जी दी थी कि Parle Agro अपने ‘B Fizz’ ड्रिंक पर “For The Bold” टैगलाइन का इस्तेमाल न करे। इस मामले में 18 सितंबर 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि Parle Agro हर दो महीने में अपनी बिक्री के प्रमाणित आंकड़े (certified sales figures) कोर्ट में जमा करे। कंपनी ने ढाई साल से ज्यादा समय तक इस आदेश को अनदेखा किया, जिसके बाद जस्टिस तुषार राव गेडेला ने यह जुर्माना लगाया।
कोर्ट ने क्या सख्त निर्देश दिए हैं?
अदालत ने साफ कहा कि न्यायिक निर्देशों का पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कंपनी की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ये आंकड़े केवल मुकदमे के बाद ही जरूरी होंगे। अब कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
- Parle Agro को तीन हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपये ‘भारत के वीर’ (Bharat Ke Veer) फंड में जमा करने होंगे।
- हलफनामा दाखिल करने वाले व्यक्ति को चार हफ्ते के भीतर बिना शर्त माफी मांगनी होगी।
- इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
केस से जुड़ी मुख्य जानकारियां
| विवरण |
जानकारी |
| जुर्माने की राशि |
10 लाख रुपये |
| विवादित टैगलाइन |
For The Bold |
| जुर्माना जमा करने की जगह |
भारत के वीर फंड |
| संबंधित कंपनियां |
PepsiCo और Parle Agro |
| अगली सुनवाई |
10 सितंबर |