Delhi: दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में फंसे आरोपी सलीम मलिक, जिन्हें मुन्ना के नाम से भी जाना जाता है, को दिल्ली हाई कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। सलीम मलिक पर UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत
Delhi: दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में फंसे आरोपी सलीम मलिक, जिन्हें मुन्ना के नाम से भी जाना जाता है, को दिल्ली हाई कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। सलीम मलिक पर UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मामला दर्ज था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
सलीम मलिक मुन्ना को जमानत कैसे मिली?
सलीम मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले के पांच अन्य आरोपियों जैसे गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर को जमानत दे दी थी। इसी समानता (parity) के आधार पर सलीम मलिक को भी राहत मिली। कोर्ट ने माना कि लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार बन सकता है, भले ही कानून सख्त हो।
केस से जुड़े अन्य आरोपियों की क्या स्थिति है?
इस बड़े साजिश मामले में अलग-अलग आरोपियों की स्थिति अलग है। जहां सलीम मलिक को जमानत मिल गई है, वहीं उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत अर्जी भी नामंजूर की थी। अब सह-आरोपी अथर खान की जमानत याचिका पर 25 मई 2026 को सुनवाई होनी है।
आगे की कानूनी प्रक्रिया और तारीखें
इस मामले में कानूनी कार्यवाही अभी जारी है। कड़कडूमा कोर्ट में 30 मई 2026 को दिल्ली पुलिस अपनी दलीलें पेश करेगी, जो आरोपों के निर्धारण (framing of charges) से जुड़ी हैं। इस सुनवाई की अध्यक्षता एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेई कर रहे हैं। सलीम मलिक की तरफ से एडवोकेट अर्चित कृष्णा और दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अनिरुद्ध मिश्रा पेश हुए थे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
सलीम मलिक मुन्ना पर कौन सी धाराएं लगी थीं?
सलीम मलिक मुन्ना पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज था, जो कि एक बहुत सख्त कानून है।
दिल्ली दंगों के इस केस में और किन लोगों को जमानत मिली है?
सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दी थी।