Delhi HC ने रेप केस में आरोपी को किया बरी, कहा- पीड़िता सहमति की उम्र से ऊपर थी
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़े फैसले में रेप और घर में जबरन घुसने के मामले में सजा काट रहे एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया और आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। अ
Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़े फैसले में रेप और घर में जबरन घुसने के मामले में सजा काट रहे एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया और आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।
अदालत ने अपने फैसले में मुख्य रूप से यह बात कही कि इस मामले में पीड़िता सहमति देने की कानूनी उम्र से ऊपर थी। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी की दोषसिद्धि को पलटते हुए उसे बरी करने का आदेश दिया। यह घटनाक्रम 25 जुलाई 2026 को सामने आया जब हाई कोर्ट ने मामले के तथ्यों और सबूतों पर विचार किया।