Delhi: केंद्र सरकार ने दिल्ली के मशहूर दिल्ली जिमखाना क्लब को उसका परिसर खाली करने का आदेश दिया है। सफदरजंग रोड पर स्थित इस 113 साल पुराने क्लब की लीज रद्द कर दी गई है। इस फैसले के बाद पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने सोशल मीडि
Delhi: केंद्र सरकार ने दिल्ली के मशहूर दिल्ली जिमखाना क्लब को उसका परिसर खाली करने का आदेश दिया है। सफदरजंग रोड पर स्थित इस 113 साल पुराने क्लब की लीज रद्द कर दी गई है। इस फैसले के बाद पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई है और इसे ऐतिहासिक विरासत के लिए नुकसान बताया है।
सरकार ने क्यों मांगा खाली परिसर?
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) ने 22 मई को यह नोटिस जारी किया। सरकार के मुताबिक, यह 27.3 एकड़ की जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनहित की परियोजनाओं के लिए जरूरी है। क्लब को 5 जून, 2026 तक यह जगह खाली करनी होगी।
किरण बेदी और अन्य की क्या है प्रतिक्रिया?
पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुखद बताया। उन्होंने कहा कि इस क्लब से कई पीढ़ियों की यादें और खेल उत्कृष्टता का इतिहास जुड़ा है, इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं, आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने इस कदम की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोगों को विस्थापित कर रही है।
अब क्लब आगे क्या करेगा?
दिल्ली जिमखाना क्लब ने इस आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए L&DO को पत्र लिखने का फैसला किया है। क्लब की एक इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है, जिसमें मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने का समय मांगा गया है। क्लब चाहता है कि उसका संचालन बिना किसी रुकावट के चलता रहे। बता दें कि वित्तीय गड़बड़ियों के कारण NCLAT ने अप्रैल 2022 में इसके बोर्ड को निलंबित कर दिया था और अब यह सरकारी प्रशासक के जरिए चल रहा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली जिमखाना क्लब को कब तक परिसर खाली करना है?
केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून, 2026 तक अपना परिसर खाली करना होगा।
सरकार ने लीज रद्द करने का क्या कारण बताया है?
सरकार ने बताया कि यह जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अन्य संस्थागत जरूरतों के लिए आवश्यक है।