Delhi: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों का एडमिशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) के बिना भी हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि निजी स्कूल फीस बकाया होने के कारण टीसी नहीं देते, जिससे बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। शिक्षा के
Delhi: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों का एडमिशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) के बिना भी हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि निजी स्कूल फीस बकाया होने के कारण टीसी नहीं देते, जिससे बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून और दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, टीसी न होने पर किसी भी बच्चे को दाखिले से नहीं रोका जा सकता।
बिना TC के एडमिशन के क्या हैं नियम?
RTE एक्ट 2009 की धारा 5 (2) और (3) के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अगर किसी बच्चे के पास टीसी नहीं है या वह पहले किसी स्कूल में नहीं पढ़ा है, तो भी उसे उसकी उम्र के हिसाब से सही कक्षा में एडमिशन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 28 अप्रैल 2026 को अपने फैसले में कहा कि RTE के तहत आवंटित छात्रों को बिना देरी के एडमिशन देना संवैधानिक रूप से जरूरी है।
निजी स्कूलों से आने वाले छात्रों के लिए क्या है व्यवस्था?
दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जुलाई 2021 में साफ किया था कि निजी स्कूलों से आने वाले छात्रों को टीसी के बिना भी सरकारी स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। यह नियम कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों पर लागू है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल फीस के विवाद में टीसी नहीं दे रहा है, तो छात्र दूसरे दस्तावेजों के आधार पर एडमिशन ले सकता है। ऐसी स्थिति में टीसी निकलवाने की जिम्मेदारी दिल्ली के शिक्षा विभाग की होगी।
कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है?
दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रैल 2026 में स्पष्ट किया कि RTE कानून शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करता है, लेकिन यह किसी बच्चे को अपनी पसंद के किसी खास प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाने की गारंटी नहीं देता। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक राष्ट्रीय मिशन बताया है और कहा है कि एडमिशन से इनकार करना अनुच्छेद 21ए के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या दिल्ली के सरकारी स्कूल बिना TC के एडमिशन देने के लिए बाध्य हैं?
हाँ, RTE एक्ट 2009 और दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार सरकारी स्कूल टीसी न होने पर एडमिशन से मना नहीं कर सकते। शिक्षा विभाग बाद में टीसी प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करता है।
अगर प्राइवेट स्कूल फीस के कारण TC नहीं दे रहा है तो क्या करें?
अभिभावक बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में अन्य दस्तावेजों के आधार पर करा सकते हैं। दिल्ली सरकार की नीति के मुताबिक, ऐसी स्थिति में टीसी दिलाने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी।