Delhi में प्रदूषण रोकने के लिए नया विंटर एक्शन प्लान लागू, 1 नवंबर से बदल जाएंगे नियम; जानिए WFH और गाड़ियों के नए नियम
Delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए एक स्थायी ‘विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान’ जारी किया है। यह प्लान अब हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा, जिससे अब सरकार को हर सीजन में अलग
Delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए एक स्थायी ‘विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान’ जारी किया है। यह प्लान अब हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा, जिससे अब सरकार को हर सीजन में अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछले तीन सालों के डेटा के आधार पर यह फैसला लिया गया है, क्योंकि सर्दियों में AQI का स्तर काफी खराब रहता है।
इस नए प्लान का सबसे बड़ा असर गाड़ियों और ऑफिस जाने वालों पर पड़ेगा। अब पेट्रोल पंपों पर ईंधन तभी मिलेगा जब गाड़ी के पास वैध PUC सर्टिफिकेट होगा। साथ ही, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक ऐसी गाड़ियां दिल्ली में नहीं घुस सकेंगी जो BS-VI मानक को पूरा नहीं करती हैं, हालांकि इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों को इससे छूट दी गई है। निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा, लेकिन मेट्रो पार्किंग में यह नियम लागू नहीं होगा।
ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए भी बड़े बदलाव किए गए हैं। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों के 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) करना होगा। ट्रैफिक जाम कम करने के लिए सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है। MCD ऑफिस अब सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक और दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10:00 से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे।
निर्माण कार्यों और कचरा जलाने पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच यह पाबंदी और सख्त होगी, जिसमें केवल आपातकालीन सरकारी प्रोजेक्ट ही चलेंगे और निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। इसके अलावा, बड़े कमर्शियल बिल्डिंग और मॉल को 15 अगस्त तक एंटी-स्मॉग गन या मिस्ट सिस्टम लगाना होगा।
| नियम/प्रतिबंध | तारीख/समय सीमा | मुख्य विवरण |
|---|---|---|
| WFH और ऑफिस टाइमिंग | 1 नवंबर से 31 जनवरी | 50% स्टाफ घर से काम करेगा, समय बदला गया |
| BS-VI नियम | 1 नवंबर से 31 जनवरी | गैर-दिल्ली BS-VI गाड़ियों की एंट्री बंद |
| पार्किंग चार्ज | 1 नवंबर से 28 फरवरी | अधिकृत पार्किंग में शुल्क दोगुना होगा |
| निर्माण कार्य पर रोक | 1 नवंबर से 31 जनवरी | धूल उड़ाने वाले कामों पर पाबंदी |
| सख्त निर्माण बैन | 10 दिसंबर से 20 जनवरी | सिर्फ जरूरी सरकारी काम चलेंगे, मटेरियल एंट्री बंद |
| PUC सर्टिफिकेट | पूरे साल | बिना PUC के पेट्रोल/डीजल नहीं मिलेगा |
कचरा और प्लास्टिक जलाने वालों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी, खासकर रात के समय। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस नीति से GRAP के नियमों को लेकर होने वाली उलझन कम होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनके परिसर को सील भी किया जा सकता है।