Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर की हरियाली को बचाने के लिए एक नया और सख्त नियम यानी Standard Operating Procedure (SOP) लागू किया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है ताकि राजधानी के पेड़ों को अवैध कटा
Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर की हरियाली को बचाने के लिए एक नया और सख्त नियम यानी Standard Operating Procedure (SOP) लागू किया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है ताकि राजधानी के पेड़ों को अवैध कटाई से बचाया जा सके। यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट के मार्च 2024 के आदेश के बाद उठाया गया है, जिससे अब पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसेगा।
पेड़ों की कटाई रोकने के लिए क्या हैं नए नियम
यह SOP दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट, 1994 की धारा 33 के तहत वन और वन्यजीव विभाग ने जारी किया है। इसका मकसद अवैध कटाई और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकना और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करना है। अब फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों और बीट ऑफिसर्स के पास प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी करने और सामान जब्त करने की ताकत होगी।
शिकायत कैसे करें और सरकार कैसे करेगी कार्रवाई
आम जनता अब पेड़ों की कटाई की शिकायत सीधे सरकार से कर सकती है। इसके लिए सरकार ने कई रास्ते खोले हैं, जिससे किसी भी उल्लंघन की जानकारी तुरंत अधिकारियों तक पहुंचेगी। शिकायत मिलने पर Quick Response Teams (QRTs) तय समय के अंदर मौके पर पहुंचेंगी और सबूत जुटाएंगी।
- ग्रीन हेल्पलाइन: 1800118600 पर कॉल करें।
- ऑनलाइन पोर्टल: ghl.eforest.delhi.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
- सबूत: कार्रवाई के लिए जियो-टैग्ड फोटो और वीडियो का इस्तेमाल किया जाएगा।
- कंट्रोल रूम: निगरानी के लिए 24×7 सेंट्रल और डिविजनल कंट्रोल रूम बनाए गए हैं।
बड़े प्रोजेक्ट्स और अन्य जरूरी नियम
| नियम/प्रावधान |
विवरण |
| 50 से ज्यादा पेड़ |
Central Empowered Committee (CEC) की मंजूरी जरूरी |
| SOP लागू होने की तारीख |
19 से 21 अप्रैल, 2026 के बीच |
| मुख्य उद्देश्य |
पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना |
| निगरानी टीम |
Quick Response Teams (QRTs) की तैनाती |