Delhi: दिल्ली सरकार ने अब दफ्तरों में अनुशासन लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा राज्य जीएसटी कार
Delhi: दिल्ली सरकार ने अब दफ्तरों में अनुशासन लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा राज्य जीएसटी कार्यालय के अचानक निरीक्षण के बाद लिया गया, जहाँ कई अधिकारी अपनी सीट से गायब मिले थे।
बायोमेट्रिक अटेंडेंस के नए नियम क्या हैं
नए आदेश के मुताबिक अब छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक सबको अपनी हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन से ही लगानी होगी। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष भी शामिल हैं। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द बायोमेट्रिक सिस्टम लगवाएं और पुराने सिस्टम को ठीक करें। जो अधिकारी समय पर नहीं आएंगे या हाजिरी नहीं लगाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्टिंग और निगरानी का नया सिस्टम
हाजिरी की निगरानी के लिए एक सख्त सिस्टम बनाया गया है। GAD सचिव अब हर दिन दोपहर 12 बजे तक बड़े अधिकारियों की उपस्थिति रिपोर्ट मुख्य सचिव को देंगे। इसके अलावा, महीने के अंत में पूरी अटेंडेंस रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि प्रशासनिक काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसे औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे।
ऑफिस का समय और अन्य जरूरी जानकारी
प्रदूषण नियंत्रण उपायों (GRAP) के हटने के बाद अब ऑफिस के समय को सामान्य कर दिया गया है। नए समय की जानकारी नीचे दी गई है:
| संस्था |
ऑफिस का समय |
| GNCTD (दिल्ली सरकार) |
सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक |
| MCD (नगर निगम) |
सुबह 9:00 से शाम 5:30 बजे तक |