Delhi: दिल्ली सरकार ने बकरीद के त्योहार को लेकर राजधानी में सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। दिल्ली के विकास मंत्री Kapil Mishra ने इन नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मकसद त्योहार के दौरान साफ-सफाई
Delhi: दिल्ली सरकार ने बकरीद के त्योहार को लेकर राजधानी में सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। दिल्ली के विकास मंत्री Kapil Mishra ने इन नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मकसद त्योहार के दौरान साफ-सफाई बनाए रखना और नियमों का उल्लंघन रोकने का है। इसके लिए शहर के सभी 13 जिलों में विशेष टीमें तैनात की गई हैं।
बकरीद के लिए क्या हैं सरकारी नियम
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि राजधानी में गाय, बछड़े और ऊंट जैसे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी करना पूरी तरह गैरकानूनी है। कुर्बानी केवल उन्हीं जगहों पर की जा सकती है जो प्रशासन द्वारा तय की गई हैं। सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी करने की अनुमति नहीं है। साथ ही, रिहायशी इलाकों या सड़कों पर जानवरों की अवैध खरीद-बिक्री पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
गंदगी फैलाने और खून बहाने पर होगी कार्रवाई
साफ-सफाई को लेकर प्रशासन बहुत सख्त है। कुर्बानी के बाद निकलने वाले कचरे को सीवर, नालियों या सार्वजनिक जगहों पर फेंकना मना है। नालियों या सड़कों पर खून बहाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। कचरे का निपटारा तय सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के हिसाब से ही करना होगा। विकास मंत्री Kapil Mishra ने कहा है कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
Rapid Response Teams (RRTs) का काम
नियमों को लागू कराने के लिए दिल्ली के सभी 13 जिलों में Rapid Response Teams (RRTs) बनाई गई हैं। मंगलवार को इन टीमों ने दिल्ली के अलग-अलग बाजारों और इलाकों में जाकर निरीक्षण किया। इन टीमों का मुख्य काम लोगों को सरकारी एडवाइजरी के बारे में जागरूक करना और यह देखना है कि कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। पुलिस और स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट रहने को कहा गया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली में बकरीद के दौरान किन जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित है
दिल्ली में गाय, बछड़े और ऊंट जैसे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी करना पूरी तरह गैरकानूनी है।
कुर्बानी के लिए किन जगहों का इस्तेमाल किया जा सकता है
कुर्बानी केवल प्रशासन द्वारा अधिकृत और तय की गई जगहों पर ही की जा सकती है। सड़कों, गलियों या सार्वजनिक स्थानों पर इसकी अनुमति नहीं है।