Delhi में EV खरीदना होगा सस्ता, लेकिन 3 साल से कम वारंटी वाले मॉडल को नहीं मिलेगी सब्सिडी

Delhi: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी-2026 के तहत सब्सिडी के लिए नए नियम तय कर दिए हैं। अब केवल वही इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लिए पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित तकनीकी और गुणवत्ता मानकों को पूरा करें

Delhi: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी-2026 के तहत सब्सिडी के लिए नए नियम तय कर दिए हैं। अब केवल वही इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लिए पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित तकनीकी और गुणवत्ता मानकों को पूरा करेंगे। इसमें सबसे अहम शर्त वारंटी को लेकर रखी गई है, जिससे ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी के वाहन मिल सकें।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नीति का उद्देश्य शहर में प्रदूषण कम करना और लोगों को टैक्स छूट का लाभ देना बताया है। यह नीति 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का अनुमान है कि इस पूरी योजना से दिल्ली के लोगों को लगभग 15,000 करोड़ रुपये का फायदा होगा।

सब्सिडी पाने के लिए वाहन निर्माताओं को बैटरी की क्षमता, टाइप और वारंटी जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। मॉडल अप्रूवल कमेटी की मंजूरी के बाद ही वाहनों को परिवहन विभाग के पोर्टल पर लिस्ट किया जाएगा। डीलरों को भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे ग्राहक को बुकिंग के समय लिखित में बताएं कि वह मॉडल सब्सिडी के लिए पात्र है या नहीं।

विवरण पात्रता मानक और नियम
टू-व्हीलर वारंटी कम से कम 3 साल या 20,000 किमी (जो पहले पूरा हो)
मालवाहक वाहन (N-1) बैटरी सहित न्यूनतम 3 साल की व्यापक वारंटी
टू-व्हीलर कीमत सीमा एक्स-शोरूम कीमत 2.25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
इलेक्ट्रिक कार लाभ 30 लाख तक की कार पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट
सब्सिडी राशि (टू-व्हीलर) पहले साल ₹30,000, दूसरे साल ₹20,000 और तीसरे साल ₹10,000
आवेदन की समय सीमा RC मिलने के 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा
NOC नियम सब्सिडी वाले वाहन को 3 साल तक दिल्ली से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईवी सब्सिडी पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए टू-व्हीलर खरीदार ₹30,000 तक की सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मंजूर होने के 60 दिनों के भीतर पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते (DBT) में भेज दिया जाएगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, RC, बैंक पासबुक और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि केवल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन ही इस योजना का हिस्सा हैं, हाइब्रिड वाहनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। साथ ही, आवेदक का दिल्ली का निवासी होना और वाहन का दिल्ली में ही रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।