Delhi: दिल्ली में ई-रिक्शा चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार 15 मई 2026 से ई-रिक्शा का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू करने जा रही है। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने तालकटोरा स्टेडियम में एक बैठक के दौरान यह
Delhi: दिल्ली में ई-रिक्शा चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार 15 मई 2026 से ई-रिक्शा का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू करने जा रही है। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने तालकटोरा स्टेडियम में एक बैठक के दौरान यह जानकारी दी। सरकार एक ऐसी नई पॉलिसी पर काम कर रही है जिससे सड़कों पर जाम कम हो और रिक्शा चालकों की कमाई सुरक्षित रहे।
नई ई-रिक्शा पॉलिसी में क्या-क्या बदलाव होंगे?
सरकार का मकसद यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और ट्रैफिक को व्यवस्थित करना है। अब बड़ी कंपनियां एक साथ बहुत सारे ई-रिक्शा रजिस्टर नहीं करा सकेंगी, क्योंकि सरकार ने बल्क रजिस्ट्रेशन वाले पुराने नियम को हटा दिया है। इससे व्यक्तिगत चालकों को फायदा होगा और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, ई-रिक्शा के लिए 3 से 5 किलोमीटर के तय रूट बनाए जाएंगे जो कॉलोनियों को मेट्रो स्टेशन या बस स्टैंड से जोड़ेंगे।
चालकों के लिए क्या नियम और सुविधाएं होंगी?
नई नीति के तहत ई-रिक्शा के लिए न्यूनतम किराया 10 से 20 रुपये रखने का प्रस्ताव है। चालकों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य हो सकती है, जिसे फेडरेशन कम दाम पर उपलब्ध कराएगा। साथ ही, शहर में चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग की जगह भी तय की जाएगी। चालकों को आर्थिक मदद देने के लिए लोन और सब्सिडी जैसी योजनाओं पर भी विचार चल रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रेनिंग और बैज होना जरूरी होगा।
| प्रमुख प्रावधान |
विवरण |
| रजिस्ट्रेशन तारीख |
15 मई 2026 |
| न्यूनतम किराया |
10 से 20 रुपये |
| रूट की लंबाई |
3 से 5 किलोमीटर |
| बल्क रजिस्ट्रेशन |
पूरी तरह बंद |
| अनिवार्यता |
लाइसेंस, ट्रेनिंग और बैज |
Frequently Asked Questions (FAQs)
ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा?
दिल्ली सरकार के अनुसार ई-रिक्शा का पंजीकरण 15 मई 2026 से फिर से शुरू किया जाएगा।
बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा वालों के लिए क्या नियम है?
जो ई-रिक्शा अभी बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, उन्हें नई नीति लागू होने के एक महीने के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया जाएगा।