Delhi: मानहानि मामले में उद्यमी Ankiti Bose को मिली राहत, Dwarka Court ने Nitin Naresh को आदेश दिया पालन करें रोक
Delhi: दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने उद्यमी और निवेशक Ankiti Bose के मानहानि मामले में एक बड़ा निर्देश जारी किया है। जिला जज हरज्योत सिंह भल्ला ने प्रतिवादी Nitin Naresh और अन्य को आदेश दिया है कि वे कोर्ट द्वारा पहले से लग
Delhi: दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने उद्यमी और निवेशक Ankiti Bose के मानहानि मामले में एक बड़ा निर्देश जारी किया है। जिला जज हरज्योत सिंह भल्ला ने प्रतिवादी Nitin Naresh और अन्य को आदेश दिया है कि वे कोर्ट द्वारा पहले से लगाई गई रोक (injunction) का पालन करें और इसकी लिखित पुष्टि के लिए एक हलफनामा (affidavit) जमा करें।
यह मामला एक मानहानि लेख से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने 8 जून 2026 को पहले ही एक अंतरिम राहत आदेश दिया था। कोर्ट ने पाया कि Ankiti Bose ने इस बात के पुख्ता सबूत दिए हैं कि पिछले आदेश का उल्लंघन हुआ है। जज ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अनदेखी करता है, उसकी बात तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक वह उस गलती को सुधार नहीं लेता।
सुनवाई के दौरान जब प्रतिवादी नंबर 1 ने आदेश के पालन को अपनी अन्य अर्जी की सुनवाई की समय सीमा से जोड़ने की कोशिश की, तो कोर्ट ने इसे अदालत को दबाने या शर्तें थोपने की कोशिश माना। इसके बाद प्रतिवादी के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि रोक का पालन किया जाएगा और जरूरी हलफनामा दाखिल कर दिया जाएगा।
कोर्ट ने इस दौरान मीडिया की भूमिका पर भी बात की। जज ने कहा कि मीडिया को सावधानी बरतनी चाहिए और वह खुद कोर्ट बनकर किसी व्यक्ति पर बिना न्यायिक फैसले के आपराधिक जिम्मेदारी नहीं थोप सकता। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का हिस्सा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।