Delhi: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने मई से सितंबर 2026 के बीच पांच ड्राई डे घोषित किए हैं। इन तारीखों पर शहर की सभी शराब की दुकानें, बार और क्लब बंद रहेंगे। दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियम 52 के तहत यह आदेश जारी किया
Delhi: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने मई से सितंबर 2026 के बीच पांच ड्राई डे घोषित किए हैं। इन तारीखों पर शहर की सभी शराब की दुकानें, बार और क्लब बंद रहेंगे। दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियम 52 के तहत यह आदेश जारी किया गया है, जिसका पालन करना सभी लाइसेंस धारकों के लिए जरूरी है।
कौन सी तारीखों को रहेगा Dry Day
आने वाले महीनों में इन पांच तारीखों पर शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। शराब के शौकीन लोग इन तारीखों को नोट कर सकते हैं:
- 1 मई: बुद्ध पूर्णिमा
- 27 मई: ईद-उल-जुहा (बकरीद)
- 26 जून: मुहर्रम
- 15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस
- 9 सितंबर: जन्माष्टमी
किन्हें मिलेगी छूट और क्या होंगे नियम
सरकारी आदेश के मुताबिक, जिन होटलों के पास L-15 और L-15F लाइसेंस हैं, वहां रहने वाले मेहमानों को शराब परोसी जा सकती है। हालांकि, ये होटल भी बाहर के लोगों को शराब नहीं बेच पाएंगे और न ही रिटेल बिक्री कर सकेंगे। सभी शराब दुकानों को अपने परिसर में ड्राई डे का नोटिस लगाना होगा। अगर कोई दुकान इन नियमों को तोड़ती है, तो आबकारी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साल 2026 के अब तक के ड्राई डे
साल 2026 में अब तक गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), महाशिवरात्रि (15 फरवरी), ईद-उल-फितर (21 मार्च), राम नवमी (26 मार्च) और महावीर जयंती (31 मार्च) को ड्राई डे रखा गया था। खास बात यह है कि सरकार ने इस साल होली (4 मार्च) को ड्राई डे की लिस्ट से हटा दिया था, जिससे उस दिन दुकानें खुली रहीं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या ड्राई डे पर होटलों में शराब मिलेगी?
केवल उन्हीं होटलों में शराब मिलेगी जिनके पास L-15 और L-15F लाइसेंस हैं, लेकिन यह सुविधा सिर्फ वहां रुकने वाले मेहमानों के लिए होगी।
मई से सितंबर के बीच कुल कितने ड्राई डे हैं?
दिल्ली में मई से सितंबर 2026 के बीच कुल 5 ड्राई डे घोषित किए गए हैं।