Delhi : राजधानी दिल्ली में इस बार मानसून के दौरान सड़कों पर पानी न भरे, इसके लिए सरकारी एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं। PWD, MCD और DDA जैसी संस्थाओं को नालों की सफाई और गाद निकालने का काम जल्द पूरा करने को कहा गया है।
Delhi : राजधानी दिल्ली में इस बार मानसून के दौरान सड़कों पर पानी न भरे, इसके लिए सरकारी एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं। PWD, MCD और DDA जैसी संस्थाओं को नालों की सफाई और गाद निकालने का काम जल्द पूरा करने को कहा गया है। दिल्ली में मानसून के आने की आधिकारिक तारीख 28 जून है, इसलिए उससे पहले सारी तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
नालों की सफाई के लिए क्या है डेडलाइन
अलग-अलग विभागों के लिए काम पूरा करने की तारीखें तय की गई हैं। PWD, DDA और NDMC को 15 जून 2026 तक अपना काम पूरा करने का निर्देश मिला है। MCD के लिए पहले यह तारीख 31 मई थी, जिसे बढ़ाकर 15 जून किया गया, लेकिन अब अधिकारी 25 जून तक काम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में सफाई के लिए 30 जून की अंतिम समय सीमा तय की है।
अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं
PWD ने साफ कहा है कि सभी मैनहोल को ठीक से ढका जाए और इसकी रिपोर्ट जून के मध्य तक जमा की जाए। नालों की सफाई के सबूत के तौर पर फोटो और वीडियो भी मांगे गए हैं। साथ ही, नालों से निकाली गई मिट्टी या गाद को 24 घंटे के भीतर वहां से हटाना होगा ताकि वह दोबारा नाले में न चली जाए। MCD कमिश्नर संजीव खिरवार ने भी गाद को 3 से 5 दिनों के भीतर डंपिंग साइट पर भेजने के निर्देश दिए हैं।
तैयारियों में कौन-कौन सी एजेंसियां शामिल हैं
इस पूरे अभियान में कई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें Public Works Department (PWD), Municipal Corporation of Delhi (MCD), Delhi Jal Board (DJB), Irrigation and Flood Control Department, Delhi Development Authority (DDA) और New Delhi Municipal Council (NDMC) शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने सभी विभागों को आपसी तालमेल बनाकर काम करने को कहा है ताकि जनता को जलभराव की समस्या न हो।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली में नालों की सफाई का काम कब तक पूरा होगा
ज्यादातर विभागों जैसे PWD, DDA और NDMC के लिए 15 जून की डेडलाइन है, जबकि MCD 25 जून और दिल्ली सरकार ने कुल मिलाकर 30 जून तक का समय दिया है।
मानसून की तैयारी के लिए क्या सख्त नियम लागू किए गए हैं
PWD ने निर्देश दिया है कि नालों से निकाली गई गाद को 24 घंटे में हटाना होगा और सफाई का सबूत फोटो या वीडियो के जरिए देना होगा।