Delhi: अगर दिल्ली में मेट्रो स्टेशन, RRTS या रेलवे कॉरिडोर के पास आपकी जमीन है, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की नई ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) पॉलिसी आपके लिए कमाई का बड़ा मौका लेकर आई है। केंद्र सरकार ने 7 अप्र
Delhi: अगर दिल्ली में मेट्रो स्टेशन, RRTS या रेलवे कॉरिडोर के पास आपकी जमीन है, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की नई ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) पॉलिसी आपके लिए कमाई का बड़ा मौका लेकर आई है। केंद्र सरकार ने 7 अप्रैल 2026 को इस नीति में संशोधनों को अधिसूचित किया है। इसका मकसद सार्वजनिक परिवहन के पास बेहतर शहरी विकास करना और मध्यम आय वर्ग के लिए सस्ते घर उपलब्ध कराना है।
TOD पॉलिसी के तहत किसे और कैसे मिलेगा फायदा
इस नीति के तहत मेट्रो और रेलवे गलियारों के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को TOD ज़ोन माना गया है। पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 10,000 वर्ग मीटर प्लॉट होना जरूरी था, लेकिन अब इसे घटाकर 2,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है। इससे छोटे जमीन मालिकों और डेवलपर्स को भी इस योजना से जुड़ने का मौका मिलेगा।
निर्माण के नियम और FAR में क्या बदलाव हुए हैं
नई पॉलिसी में फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को बढ़ाकर 400 से 500 तक कर दिया गया है। अगर आपका प्लॉट 18 मीटर चौड़ी सड़क पर है और आकार 2,000 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा है, तो आप 500 तक का FAR इस्तेमाल कर सकते हैं। निर्माण में यह शर्त होगी कि कम से कम 65% हिस्सा आवासीय (Residential) होना चाहिए और बाकी 35% हिस्से का उपयोग ऑफिस या दुकानों के लिए किया जा सकता है।
मंजूरी की प्रक्रिया और लागू शुल्क की जानकारी
| विवरण |
नियम/शुल्क |
| न्यूनतम प्लॉट साइज |
2,000 वर्ग मीटर |
| अधिकतम FAR |
500 तक |
| TOD शुल्क |
10,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर (एकमुश्त) |
| मंजूरी का समय |
60 दिनों के भीतर (सिंगल विंडो सिस्टम) |
| आवासीय हिस्सा |
न्यूनतम 65% अनिवार्य |
| वाणिज्यिक हिस्सा |
अधिकतम 35% तक |
DDA ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शुरू किया है। अगर किसी प्रोजेक्ट को 60 दिनों में मंजूरी नहीं मिलती है, तो उसे अपने आप अनुमोदित माना जाएगा। जमीन मालिकों के लिए इस योजना में शामिल होना पूरी तरह स्वैच्छिक है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
TOD ज़ोन में मेरी जमीन का फायदा कैसे होगा?
TOD ज़ोन में आने वाली जमीनों पर अब ज्यादा मंजिलें बनाने (High FAR) की अनुमति मिलेगी। आप अपनी जमीन पर आवासीय और वाणिज्यिक दोनों तरह का निर्माण कर सकते हैं, जिससे उसकी कीमत और कमाई बढ़ जाएगी।
TOD पॉलिसी के लिए न्यूनतम प्लॉट साइज क्या है?
DDA ने न्यूनतम प्लॉट आकार की सीमा को 10,000 वर्ग मीटर से घटाकर अब 2,000 वर्ग मीटर कर दिया है, ताकि छोटे भू-स्वामी भी इसका लाभ उठा सकें।