Delhi: SFI नेता Aishe Ghosh के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर कोर्ट ने लगाई रोक, अगली सुनवाई तक राहत
Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने SFI नेता Aishe Ghosh के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) पर रोक लगा दी है। पटियाला हाउस कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) विजयश्री राठौर ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्देश दि
Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने SFI नेता Aishe Ghosh के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) पर रोक लगा दी है। पटियाला हाउस कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) विजयश्री राठौर ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि Aishe Ghosh को अगली सुनवाई पर खुद पेश होना होगा।
यह पूरा मामला 2021 का है जब दिल्ली के बाराखंबा रोड पुलिस ने बंग्ला भवन के बाहर हुए एक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की थी। उन पर सरकारी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन, आपराधिक अतिचार और सामान्य इरादे जैसी धाराओं (IPC 188, 447 और 34) के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट ने बताया कि वह पिछली तारीखों पर पेश नहीं हुई थीं, जिसके कारण उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था।
हाल ही में 28 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस ने उन्हें CPI(M) के मुख्यालय AKG भवन से गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। हालांकि, वहां मौजूद CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास और अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया। नेताओं ने पुलिस कर्मियों के बिना वर्दी में होने और कानूनी दस्तावेजों की कमी पर सवाल उठाए, जिसके बाद पुलिस वहां से वापस लौट गई। SFI और CPI(M) ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध और ‘विच-हंट’ करार दिया है।
Aishe Ghosh के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि वे कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पिछली सुनवाई में शामिल नहीं हो पाई थीं। इसी आधार पर कोर्ट ने अब 30 जुलाई 2026 को अगली सुनवाई तय की है और तब तक के लिए वारंट पर रोक लगा दी है।