Baba Siddique मर्डर केस: Anmol Bishnoi की कस्टडी से मुंबई पुलिस को झटका, दिल्ली कोर्ट ने याचिका खारिज की
Maharashtra: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में फरार आरोपी Anmol Bishnoi को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही मुंबई पुलिस को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने अनमोल बिश्नोई की कस्टडी देने से साफ इनकार कर दिया है। मुंबई पुल
Maharashtra: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में फरार आरोपी Anmol Bishnoi को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही मुंबई पुलिस को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने अनमोल बिश्नोई की कस्टडी देने से साफ इनकार कर दिया है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को स्पेशल MCOCA कोर्ट को इस फैसले की जानकारी दी।
यह पूरा मामला तब बिगड़ा जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रशांत शर्मा ने 22 जुलाई 2026 को मुंबई पुलिस की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) का एक आदेश है, जिसके मुताबिक अनमोल बिश्नोई को एक साल तक तिहाड़ जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। यह पाबंदी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 के तहत लगाई गई है। कोर्ट ने माना कि गृह मंत्रालय का यह आदेश मुंबई पुलिस की कस्टडी की मांग से ज्यादा जरूरी है।
इस केस में पहले 10 जुलाई 2026 को मुंबई की स्पेशल MCOCA कोर्ट के जज सत्यनारायण नवंदर ने मुंबई पुलिस की ढिलाई पर कड़ी नाराजगी जताई थी। जज ने कहा था कि एक गंभीर मर्डर केस में कोर्ट को पुलिस को उसकी ड्यूटी याद नहीं दिलानी चाहिए। उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे कि आरोपी को लाने के लिए हर कानूनी कदम उठाए जाएं और 24 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपी जाए।
दूसरी तरफ, बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन सिद्दीकी के वकीलों ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी नहीं ले रही है। उनका कहना है कि बाहरी दबाव के कारण असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है, हालांकि जांच एजेंसी ने इन आरोपों को गलत बताया है।
बता दें कि अनमोल बिश्नोई को नवंबर 2025 में अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था, जिसके बाद NIA ने उसे एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था। वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में भी वांटेड है। बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हुई थी। इस मामले में मोहम्मद अख्तर और शुभम लोंकर भी फरार हैं।