Delhi: जेल में बंद लोकसभा सांसद Engineer Rashid को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। Rashid ने अपने गंभीर रूप से बीमार पिता से मिलने के लिए यह अर्जी दी थी, जो फिलहाल वे
Delhi: जेल में बंद लोकसभा सांसद Engineer Rashid को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। Rashid ने अपने गंभीर रूप से बीमार पिता से मिलने के लिए यह अर्जी दी थी, जो फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं।
Engineer Rashid ने जमानत के लिए क्या दलील दी थी?
सांसद Engineer Rashid के वकील Advocate Vikhyat Oberoi ने कोर्ट में दलील दी कि उनके पिता Khazir Mohammad Sheikh श्रीनगर के SMHS अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत बहुत नाजुक है। मानवीय आधार पर उन्होंने पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार नहीं किया।
NIA ने जमानत का विरोध क्यों किया?
National Investigation Agency (NIA) के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर Gautam Khazanchi ने एक गोपनीय रिपोर्ट का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। NIA ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने में आपत्ति है, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो हिरासत पैरोल (Custody Parole) दी जा सकती है।
Engineer Rashid के खिलाफ क्या मामला है?
- Engineer Rashid पर 2017 के टेरर फंडिंग केस में मामला दर्ज है।
- उन पर Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) के तहत मुकदमा चल रहा है।
- उन्हें 2019 में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल Tihar Jail में बंद हैं।
- उन्हें पहले भी संसद सत्र और चुनाव प्रचार के लिए पैरोल या जमानत मिली थी।