Delhi में फर्जी पहचान पत्र बना बांग्लादेशी नागरिक दोषी, कोर्ट ने दिया वापस भेजने का आदेश

Delhi: राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने फर्जी तरीके से भारतीय पहचान पत्र हासिल कर अवैध रूप से रहने वाले एक बांग्लादेशी नागरिक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे वापस बांग्लादेश भेजने का आदेश दिया है। यह मामला धोखाधड़ी और वि

Delhi: राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने फर्जी तरीके से भारतीय पहचान पत्र हासिल कर अवैध रूप से रहने वाले एक बांग्लादेशी नागरिक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे वापस बांग्लादेश भेजने का आदेश दिया है। यह मामला धोखाधड़ी और विदेशी अधिनियम के उल्लंघन से जुड़ा है।

तीस हजारी कोर्ट्स के लिंक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) ने शनिवार, 18 जुलाई 2026 को यह फैसला सुनाया। दोषी व्यक्ति की पहचान साबू उर्फ शाबू सरदार के रूप में हुई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी असली पहचान और राष्ट्रीयता छिपाई थी। उसने धोखाधड़ी के जरिए भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता जैसे जरूरी दस्तावेज बनवा लिए थे ताकि वह भारत में बिना किसी कानूनी परेशानी के रह सके।

इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ और पहाड़गंज पुलिस स्टेशन ने की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(ए) और फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14(ए) के तहत FIR दर्ज की थी। जांच के दौरान जब पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाए, तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

अदालत ने आरोपी को पहले से जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) को निर्देश दिया है कि उसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और जल्द से जल्द बांग्लादेश भेजने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए।