Baba Siddique हत्याकांड: दिल्ली कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई को मुंबई पुलिस की हिरासत में देने से किया इनकार

Delhi/Mumbai: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी अनमोल बिश्नोई को मुंबई पुलिस की हिरासत में नहीं सौंपा जाएगा. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला गृह मंत्रालय के एक प

Delhi/Mumbai: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी अनमोल बिश्नोई को मुंबई पुलिस की हिरासत में नहीं सौंपा जाएगा. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला गृह मंत्रालय के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए लिया है.

मामला यह है कि मुंबई पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची थी ताकि अनमोल बिश्नोई से पूछताछ कर सके. मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने 20 जुलाई 2026 को इसके लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. लेकिन 22 जुलाई 2026 को पटियाला हाउस कोर्ट के जज प्रशांत शर्मा ने मुंबई पुलिस की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के 5 दिसंबर 2025 के आदेश का जिक्र किया. इस आदेश के मुताबिक, अनमोल बिश्नोई के तिहाड़ जेल से बाहर आने-जाने पर एक साल की रोक लगाई गई थी. इसी वजह से कोर्ट ने उसे मुंबई पुलिस की कस्टडी में भेजने से मना कर दिया.

अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है. उसे नवंबर 2025 में अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था, जिसके बाद NIA ने उसे एक अलग केस में गिरफ्तार किया था. वह केवल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड ही नहीं, बल्कि गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में भी वांछित आरोपी है.

बता दें कि NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर 2024 को हुई थी. मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल की टीम निरीक्षक अरुण थोराट के नेतृत्व में अनमोल बिश्नोई को लेने दिल्ली पहुंची थी, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण वह उसे हिरासत में नहीं ले पाई.