Delhi: राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों पर लगाए गए नए नियमों और भारी शुल्कों से ट्रांसपोर्टर काफी गुस्से में हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) और दिल्ली-एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच ने विरोध जताते हुए 2
Delhi: राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों पर लगाए गए नए नियमों और भारी शुल्कों से ट्रांसपोर्टर काफी गुस्से में हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) और दिल्ली-एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच ने विरोध जताते हुए 21 से 23 मई, 2026 तक तीन दिनों के लिए सांकेतिक चक्का जाम बुलाया है। इस हड़ताल की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में जरूरी सामानों की सप्लाई रुक सकती है।
ट्रांसपोर्टर क्यों कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन?
ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सरकार ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) को बढ़ा दिया है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उनका आरोप है कि प्रदूषण कम करने के नाम पर अब तक 1491 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल पार्किंग या ड्राइवरों की सुविधा के लिए नहीं किया गया। इसके अलावा, BS-VI वाहनों पर लगाए जा रहे ग्रीन टैक्स और डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी उनकी परेशानी बढ़ा दी है।
BS-IV डीजल वाहनों पर क्या है नया नियम?
दिल्ली सरकार ने तय किया है कि 1 नवंबर, 2025 से बाहरी राज्यों के वो कमर्शियल वाहन दिल्ली में नहीं आ पाएंगे जिनमें BS-6 इंजन नहीं है। दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV इंजन वाले वाहन 31 अक्टूबर, 2026 तक चल सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 1 नवंबर, 2026 से दिल्ली की सड़कों पर केवल BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ियां ही चलें। ट्रांसपोर्टर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।
आम जनता पर क्या पड़ेगा असर?
इस चक्का जाम की वजह से दिल्ली और NCR में दूध, फल, सब्जियां और दवाओं जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई बाधित हो सकती है, जिससे बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकार ने सावधानी बरतते हुए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को अलर्ट कर दिया है। मदर डेयरी और सफल जैसे आउटलेट्स तक सामान पहुँचाने के लिए छोटे वाहनों और ट्रैक्टरों के इस्तेमाल की योजना बनाई जा रही है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली में चक्का जाम कब से कब तक रहेगा?
ट्रांसपोर्टरों ने 21 मई से 23 मई, 2026 तक तीन दिनों के लिए सांकेतिक चक्का जाम का ऐलान किया है।
BS-IV वाहनों के लिए आखिरी तारीख क्या है?
दिल्ली में पंजीकृत BS-IV कमर्शियल वाहन 31 अक्टूबर, 2026 तक प्रवेश कर सकते हैं, उसके बाद केवल BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति मिलेगी।