Delhi: यमुना के इको-सेंसिटिव ‘O Zone’ में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने साफ किया है कि High Court का आदेश केवल नए निर्माण को रोकने के लिए है, पुराने बने
Delhi: यमुना के इको-सेंसिटिव ‘O Zone’ में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने साफ किया है कि High Court का आदेश केवल नए निर्माण को रोकने के लिए है, पुराने बने हुए मकानों को गिराने के लिए नहीं। इस स्पष्टीकरण के बाद उन 91 अनधिकृत कॉलोनियों और पुराने गांवों के लोगों की चिंता कम हुई है, जहां करीब 15 लाख लोग रहते हैं।
क्या है High Court का आदेश और CM का स्पष्टीकरण?
Delhi High Court ने 23 मई 2026 को कहा था कि O-Zone में रिहायशी कॉलोनियां पूरी तरह से गलत हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि 91 अनधिकृत कॉलोनियों को 31 दिसंबर 2026 तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा मिली हुई है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने 9 जून को साफ किया कि कोर्ट ने केवल उन कामों पर चिंता जताई है जो अभी चल रहे हैं, न कि उन मकानों पर जो पहले से बने हुए हैं। उन्होंने DDA अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वहां लगे साइनबोर्ड की भाषा बदलें ताकि लोगों में डर न फैले।
किन इलाकों पर होगा असर और क्या है आगे की योजना?
O-Zone यमुना के बाढ़ क्षेत्र वाला इलाका है जहां दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत पक्का निर्माण मना है। सांसद Ramvir Singh Bidhuri और Manoj Tiwari ने भी भरोसा दिलाया है कि पुराने गांवों या नियमित हो चुकी कॉलोनियों में तोड़फोड़ नहीं होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक कोई नया निर्माण न करें। मुख्यमंत्री जल्द ही केंद्रीय मंत्री Manohar Lal से मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश करेंगी।
मुख्य बिंदु जो आपको जानने चाहिए
- 91 अनधिकृत कॉलोनियों और पुराने गांवों के मौजूदा निर्माण सुरक्षित रहेंगे।
- केवल नए निर्माण (New Construction) पर रोक रहेगी।
- O-Zone में रहने वाले लगभग 15 लाख लोग प्रभावित थे।
- DDA अब साइनबोर्ड की भाषा बदलेगा ताकि लोग भ्रमित न हों।
- 2013 का एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अभी भी लंबित है जो इन कॉलोनियों को F-Zone में वापस ले जा सकता है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या O-Zone में बने पुराने घरों को गिराया जाएगा?
नहीं, मुख्यमंत्री Rekha Gupta के अनुसार High Court का आदेश केवल नए निर्माण को रोकने के लिए है। पुराने बने हुए मकानों और नियमित कॉलोनियों पर कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी।
O-Zone में रहने वाले लोगों को कब तक की सुरक्षा मिली है?
High Court के अनुसार, 91 अनधिकृत कॉलोनियों को 31 दिसंबर 2026 तक दंडात्मक कार्रवाई से अस्थायी सुरक्षा प्रदान की गई है।