Delhi: दिल्ली विधानसभा परिसर में सुरक्षा में सेंध लगाने वाले मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी Sarabjeet Singh को 5 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है। पुलिस की 8 दिन क
Delhi: दिल्ली विधानसभा परिसर में सुरक्षा में सेंध लगाने वाले मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी Sarabjeet Singh को 5 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है। पुलिस की 8 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद उसे बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया था।
क्या था पूरा मामला और कैसे हुई घटना
यह घटना 6 अप्रैल 2026 की दोपहर करीब 2:10 बजे हुई थी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला 37 साल का Sarabjeet Singh एक सफेद रंग की Tata Sierra SUV गाड़ी लेकर आया था। उसने गेट नंबर 2 से बूम बैरियर तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जिससे एक गार्ड घायल हो गया। आरोपी गाड़ी चलाते हुए मुख्य पोर्च तक गया और विधानसभा अध्यक्ष Vijender Gupta की गाड़ी के पास फूलों का गुलदस्ता और माला रख दी। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक गाड़ी पर स्याही भी फेंकी गई थी।
आरोपी के खिलाफ क्या आरोप लगे हैं
पुलिस ने सिविल लाइन्स थाने में इस मामले में कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। मुख्य रूप से ये आरोप दर्ज किए गए हैं:
- हत्या का प्रयास (Attempt to murder)
- अपराध करने की तैयारी के साथ आपराधिक अतिचार (Criminal trespass)
- सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग
- सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3
मानसिक स्थिति और पुलिस की जांच
आरोपी के परिवार ने दावा किया कि वह मानसिक रूप से बीमार है और उसे डिप्रेशन है। बचाव पक्ष ने कोर्ट में कहा कि वह गलती से विधानसभा को गुरुद्वारा समझकर अंदर चला गया। हालांकि, पुलिस ने इस दलील को खारिज कर दिया क्योंकि आरोपी ने टैक्सी ड्राइवर किराए पर लिए थे और गाड़ी खरीदी थी, जो एक सोची-समझी योजना लगती है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने यह सब अपने भतीजे की गुमशुदगी की शिकायत की ओर ध्यान खींचने के लिए किया था।