Delhi: राजधानी के Ashoka Road पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक ट्रक ने दो चचेरे भाइयों को कुचल दिया। मरने वालों में 20 साल का Yagya Bhatia और 14 साल का Abhav Bhatia शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस ट्रक ने यह हादसा
Delhi: राजधानी के Ashoka Road पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक ट्रक ने दो चचेरे भाइयों को कुचल दिया। मरने वालों में 20 साल का Yagya Bhatia और 14 साल का Abhav Bhatia शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस ट्रक ने यह हादसा किया, उसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ‘स्पेशल परमिशन’ दी हुई थी, जबकि उस गाड़ी के खिलाफ पहले से 5 चालान कटे हुए थे।
हादसा कब हुआ और क्या थी वजह
यह हादसा सोमवार, 27 अप्रैल 2026 की रात करीब 10:30 बजे हुआ। ट्रक बागवानी का कचरा (horticultural waste) उठाने के लिए नो-एंट्री समय से पहले सड़क पर चलने की अनुमति लेकर निकला था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नियमों के मुताबिक, जिस गाड़ी के 3 या उससे ज्यादा चालान हों, उसे ऐसी स्पेशल परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। इस ट्रक के पास 5 चालान थे, फिर भी इसे दिसंबर 2025 में परमिट दिया गया था जो 2026 तक मान्य था।
पुलिस की कार्रवाई और परिवार का दर्द
DCP (New Delhi) सचिन शर्मा ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और फोरेंसिक टीम ने मौके की जांच की है। पुलिस ने ट्रक को उत्तर-पूर्वी दिल्ली से जब्त कर लिया है। आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस अब Bihar में छापेमारी कर रही है। वहीं, पीड़ित परिवार के सदस्य रवि भाटिया और हितेश ने दुख जताया है कि हादसे को एक हफ्ता होने के बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
परमिट पर क्या एक्शन लिया गया
इस घटना के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुख्यालय (तोडापुर) ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि ट्रक को दी गई स्पेशल परमिशन अब रद्द की जाएगी। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, डेटाबेस में परमिट अपडेट होने में देरी की वजह से कुछ नो-एंट्री चालान कटे होंगे, लेकिन अब नियमों के उल्लंघन और हादसे को देखते हुए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
हादसे में कौन लोग मारे गए और यह कब हुआ
यह हादसा 27 अप्रैल 2026 की रात 10:30 बजे Ashoka Road पर हुआ। इसमें Yagya Bhatia (20 वर्ष) और Abhav Bhatia (14 वर्ष) नाम के दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई।
ट्रक को स्पेशल परमिशन क्यों मिली थी और अब क्या होगा
ट्रक को बागवानी का कचरा उठाने के लिए नो-एंट्री समय से पहले चलने की अनुमति मिली थी। अब हादसे और चालानों के इतिहास को देखते हुए इस परमिट को रद्द किया जा रहा है।