Delhi के Ambassador Hotel को खाली करने का नोटिस, Sir Sobha Singh & Sons ने High Court में दी चुनौती

Delhi: राजधानी दिल्ली के सुजान सिंह पार्क इलाके में स्थित मशहूर Ambassador Hotel को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने होटल के मालिक Sir Sobha Singh & Sons Private Limited को प्रॉपर्टी खाली कर

Delhi: राजधानी दिल्ली के सुजान सिंह पार्क इलाके में स्थित मशहूर Ambassador Hotel को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने होटल के मालिक Sir Sobha Singh & Sons Private Limited को प्रॉपर्टी खाली करने का नोटिस भेजा है, जिसके खिलाफ अब कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

पूरा मामला एक पुराने प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है। 9 जून 2026 को एक अपीलीय अदालत ने फैसला सुनाया कि कंपनी ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है। अदालत ने कहा कि जिस जमीन पर होटल बनाया गया है, उसका इस्तेमाल सरकारी ग्रांट की शर्तों के खिलाफ जाकर कमर्शियल होटल चलाने के लिए किया गया। इस फैसले के ठीक दो दिन बाद, 11 जून 2026 को केंद्र सरकार के Land and Development Officer (L&DO) ने ‘पब्लिक प्रिमिसिस एक्ट 1971’ के तहत बेदखली का नोटिस जारी कर दिया।

कंपनी की तरफ से सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी और सुधीर नन्द्राजोग ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें बेदखल किए जाने का खतरा है और यह पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई है। उनका कहना है कि जब उन्हें अदालत के फैसले की कॉपी तक नहीं मिली थी, उससे पहले ही सरकार ने नोटिस भेज दिया। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से वकील आशीष के दीक्षित ने कहा कि बेदखली की कार्रवाई एक अलग और स्वतंत्र प्रक्रिया है, जिसका पुराने फैसले से सीधा लेना-देना नहीं है।

जस्टिस तेजस कारिया ने इस अपील को स्वीकार कर लिया है और निचली अदालतों के सभी रिकॉर्ड मंगवाए हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि बेदखली की कार्यवाही निष्पक्ष तरीके से होगी और किसी पुराने फैसले का दबाव नहीं होगा। इसी आश्वासन के बाद कोर्ट ने फिलहाल होटल को खाली करने पर कोई रोक (Stay) नहीं लगाई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 को होगी।