Delhi: आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती और 16 अन्य लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 2014 में अफ्रीकी महिलाओं के साथ मारपीट के मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा
Delhi: आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती और 16 अन्य लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 2014 में अफ्रीकी महिलाओं के साथ मारपीट के मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि पुलिस और अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाए।
क्या था पूरा मामला और कोर्ट ने क्यों किया बरी?
यह घटना 15 और 16 जनवरी 2014 की दरमियानी रात को दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में हुई थी। सोमनाथ भारती और अन्य लोगों पर छेड़छाड़, दंगा भड़काने और आपराधिक धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़ित महिलाएं गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं आईं, जिससे उनके बयान स्वीकार नहीं किए जा सके। साथ ही, पुलिस FIR दर्ज करने में हुई देरी का कोई ठोस कारण नहीं बता पाई।
मामले से जुड़ी मुख्य जानकारियां
| विवरण |
जानकारी |
| घटना की तारीख |
15-16 जनवरी 2014 |
| बरी होने की तारीख |
24 अप्रैल 2026 |
| लगी धाराएं |
IPC 354, 147, 506 |
| कोर्ट का नाम |
राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली |
| कुल बरी हुए लोग |
सोमनाथ भारती और 16-17 अन्य |
सोमनाथ भारती और AAP की प्रतिक्रिया
इस फैसले के बाद सोमनाथ भारती ने कहा कि उन्हें और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करने वालों को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पुलिस को कार्रवाई के लिए कहना गलत था। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी का कहना है कि सोमनाथ भारती एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों की समस्या सुलझाने गए थे, लेकिन उन्हें एक राजनीतिक साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया था।