UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव के समापन समारोह में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ तीखा हमला बोला. उन्होंने रामायण काल का उदाहरण देते हुए कहा कि जो लोग साधु-संतों की
UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव के समापन समारोह में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ तीखा हमला बोला. उन्होंने रामायण काल का उदाहरण देते हुए कहा कि जो लोग साधु-संतों की जमीन पर कब्जा करते थे, उन्हें इस धरती पर जगह नहीं मिली. मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की धरती उन लोगों के लिए धर्मशाला नहीं है जिनके मन में देश के प्रति आस्था नहीं है और जो यहां के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते.
रामायण के पात्रों से लैंड जिहाद की तुलना
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में रामायण के पात्रों खरदूषण, मारीच और सुबाहु का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये पात्र साधु-संतों को उनकी जगह से हटाकर जबरन जमीन कब्जाने का काम करते थे, जो एक तरह से लैंड जिहाद ही था. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रभु राम ने ऐसे तत्वों का अंत किया था. उन्होंने समाज को आगाह किया कि वे विभाजनकारी ताकतों के प्रति सजग रहें और लव जिहाद जैसी साजिशों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों.
UP में लव जिहाद कानून और सख्त सजा
उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए काफी कड़े कानून बनाए हैं. साल 2020 में बने मूल कानून में जुलाई 2024 में बड़ा संशोधन किया गया था. अब नए नियमों के अनुसार जबरन धर्मांतरण के मामलों में दोषी को आजीवन कारावास की सजा और 5 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. मुख्यमंत्री ने माता सीता के अपहरण के बाद भगवान राम द्वारा नारी सम्मान की रक्षा के प्रयासों को आज के समय में लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक बड़ा उदाहरण बताया.
जिम जिहाद और नई गाइडलाइंस पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने जिम जिहाद जैसे मामलों पर भी कड़ा रुख अपनाया है. इसके तहत बरेली रेंज जैसे इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास नियम जारी किए गए हैं. अब जिम और कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी कर दिया गया है. इसके साथ ही महिलाओं के लिए जिम में अलग समय तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके. इस समारोह में जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी मौजूद थे जिन्होंने नौ दिनों तक राम कथा का वाचन किया.
Frequently Asked Questions (FAQs)
यूपी में लव जिहाद कानून के तहत कितनी सजा मिलती है?
जुलाई 2024 में हुए संशोधन के बाद अब उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण या लव जिहाद के मामलों में दोषी को उम्रकैद की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
सीएम योगी ने खरदूषण और सुबाहु का जिक्र क्यों किया?
मुख्यमंत्री ने इन रामायण कालीन पात्रों की तुलना आज के लैंड जिहाद से की और बताया कि कैसे ये साधु-संतों की जमीनों पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते थे.
जिम जिहाद को रोकने के लिए क्या नए नियम बनाए गए हैं?
नए नियमों के तहत जिम में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है और महिलाओं के लिए अलग से टाइम स्लॉट निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं.