Delhi: केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवार वालों के लिए इलाज कराना अब और आसान हो जाएगा। Central Government Health Scheme (CGHS) ने दिल्ली और NCR के इलाकों में 207 नए अस्पतालों को अपने पैनल में जोड़ा
Delhi: केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवार वालों के लिए इलाज कराना अब और आसान हो जाएगा। Central Government Health Scheme (CGHS) ने दिल्ली और NCR के इलाकों में 207 नए अस्पतालों को अपने पैनल में जोड़ा है। इससे अब लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
कौन-कौन से अस्पताल पैनल में शामिल हुए हैं
CGHS ने कुल 207 अस्पतालों को मंजूरी दी है, जिनमें 17 सुपर स्पेशलिटी और 190 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल शामिल हैं। इनमें कुछ बड़े नाम इस प्रकार हैं:
- सुपर स्पेशलिटी: Max Super Speciality Hospital (वैशाली), Yashoda Medicity (इंद्रपुरम, गाजियाबाद), Medanta The Medicity (गुरुग्राम), Amrita Hospital (फरीदाबाद) और Fortis Healthcare (शालिमार बाग)।
- मल्टी स्पेशलिटी: Escorts Heart Institute (ओखला), Max Smart Super Speciality (साकेत), Delhi Heart Hospital और Action Cancer Hospital (पश्चिम विहार)।
नियम और समय सीमा क्या है
CGHS की एडिशनल डायरेक्टर Dr. Pushp Lata ने इस संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पैनल 11 जून 2026 को जारी किया गया है और अगले तीन साल यानी 10 जून 2029 तक मान्य रहेगा। सभी अस्पतालों को 22 दिसंबर 2025 के नियमों और गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही, NABH/NABL रेट केवल उन्हीं जांचों और प्रक्रियाओं के लिए लिए जा सकेंगे जो मान्यता प्राप्त हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
CGHS के नए पैनल में कुल कितने अस्पताल शामिल किए गए हैं
दिल्ली और NCR में कुल 207 अस्पतालों को शामिल किया गया है, जिसमें 17 सुपर स्पेशलिटी और 190 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हैं।
यह नई व्यवस्था कब तक लागू रहेगी
यह पैनल 11 जून 2026 से प्रभावी हुआ है और 10 जून 2029 तक, यानी कुल तीन साल के लिए मान्य रहेगा।