Maharashtra: लोकल ट्रेन में सीट कब्जाने के लिए तौलिया या रुमाल फेंकने वाले गैंग के खिलाफ Central Railway की Railway Protection Force (RPF) ने बड़ी कार्रवाई की है। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच चलाए गए विशेष अभियान में रिजर
Maharashtra: लोकल ट्रेन में सीट कब्जाने के लिए तौलिया या रुमाल फेंकने वाले गैंग के खिलाफ Central Railway की Railway Protection Force (RPF) ने बड़ी कार्रवाई की है। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच चलाए गए विशेष अभियान में रिजर्व कोच में अवैध रूप से घुसने और सीट ब्लॉक करने वाले 1,367 लोगों को पकड़ा गया। यह कार्रवाई मुंबई समेत सेंट्रल रेलवे के सभी पांच डिवीजनों में की गई ताकि आम यात्रियों को परेशानी न हो।
ऑपरेशन उपलब्ध में कितनी कार्रवाई हुई और कितना जुर्माना लगा
RPF ने ‘Operation Uplabdh’ के तहत कुल 1,377 केस दर्ज किए और 1,367 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने रिजर्व कोच में बिना टिकट यात्रा की या तौलिया फैलाकर सीटों को ब्लॉक किया था। इस पूरी मुहिम के दौरान कुल 2.87 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। सबसे ज्यादा कार्रवाई मुंबई डिवीजन में हुई, जहाँ 998 केस दर्ज कर 986 लोगों को पकड़ा गया और 1.84 लाख रुपये का जुर्माना लिया गया।
तौलिया रखकर सीट रोकना क्यों है अपराध और क्या है सजा
ट्रेन की सीटों पर तौलिया या रुमाल रखकर उन्हें रिजर्व करना Railways Act की धारा 155 का उल्लंघन है। यह नियम उन लोगों को रोकता है जो बिना रिजर्वेशन के कोच में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं या दूसरों की सीट रोकते हैं। इस अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को तीन महीने तक की जेल या 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
रेलवे की अन्य बड़ी बरामदगी और सुरक्षा अपडेट
| विवरण |
आंकड़े/कीमत |
| पकड़े गए एजेंट (Touts) |
1,300 से ज्यादा |
| जब्त नशीले पदार्थ और शराब |
43.67 लाख रुपये |
| बरामद यात्री सामान |
3.09 करोड़ रुपये |
RPF ने यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा वैध टिकट के साथ यात्रा करें और किसी भी अनधिकृत एजेंट के चक्कर में न पड़ें। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे या लावारिस सामान मिले, तो तुरंत RPF/GRP को सूचित करें या हेल्पलाइन नंबर ‘139’ पर कॉल करें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
लोकल ट्रेन में सीट पर तौलिया रखना क्यों गलत है और इसकी सजा क्या है
यह Railways Act की धारा 155 का उल्लंघन है क्योंकि इससे असली यात्रियों को सीट नहीं मिल पाती। इसके लिए 3 महीने की जेल या 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
RPF की इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा केस कहाँ दर्ज हुए
सबसे ज्यादा कार्रवाई मुंबई डिवीजन में हुई, जहाँ 998 केस दर्ज किए गए और 986 लोगों को गिरफ्तार कर 1.84 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया।