MP: भोपाल की रहने वाली Twisha Sharma की मौत के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। CBI ने गुरुवार को उनकी सास और रिटायर्ड जज Giribala Singh को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत रद्
MP: भोपाल की रहने वाली Twisha Sharma की मौत के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। CBI ने गुरुवार को उनकी सास और रिटायर्ड जज Giribala Singh को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद की गई है। Twisha की मौत 12 मई को उनके ससुराल में हुई थी, जिसके बाद से ही यह मामला चर्चा में है।
गिरफ्तारी और कोर्ट की कार्रवाई कैसे हुई?
CBI की टीम ने गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे Giribala Singh के घर पहुंचकर उनसे पूछताछ शुरू की। कई घंटों की पूछताछ के बाद शाम 5:10 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले CBI ने 3D कैमरे की मदद से उनके घर और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की है। अब उन्हें शुक्रवार, 29 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उनकी मेडिकल जांच भी होगी।
हाईकोर्ट ने जमानत क्यों रद्द की और क्या हैं आरोप?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाया कि Twisha के शरीर पर मौत से पहले सात चोटों के निशान थे। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि Giribala Singh जांच में सहयोग नहीं कर रही थीं और WhatsApp चैट से उनके द्वारा मानसिक प्रताड़ना देने के संकेत मिले हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने Twisha पर गर्भपात (pregnancy terminate) करने का दबाव बनाया था। उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) (दहेज मृत्यु), धारा 85 (क्रूरता) और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज है।
अब तक इस केस में क्या-क्या हुआ?
Twisha Sharma एक मॉडल और एक्टर थीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई को स्वतः संज्ञान लेते हुए CBI को जांच सौंपने का आदेश दिया था। Twisha के पति Samarth Singh, जो एक वकील हैं, 10 दिन तक फरार रहने के बाद पिछले हफ्ते सरेंडर कर चुके हैं और फिलहाल CBI की हिरासत में हैं। Twisha के पिता Navnidhi Sharma की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा केस लड़ रहे हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Twisha Sharma कौन थीं और उनकी मौत कब हुई?
Twisha Sharma एक 33 वर्षीय मॉडल और एक्टर थीं, जिनकी मौत 12 मई को भोपाल स्थित उनके ससुराल में हुई थी।
गिरिबाला सिंह पर कौन सी मुख्य धाराएं लगाई गई हैं?
उन पर BNS की धारा 80(2) के तहत दहेज मृत्यु, धारा 85 के तहत क्रूरता और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।