Maharashtra: दवाइयों की बिक्री पर रोक हटाने का Bombay High Court का आदेश, FDA को दी सख्त चेतावनी
Maharashtra: बॉम्बे हाई कोर्ट ने Cadila Pharmaceuticals Ltd को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र Food and Drug Administration (FDA) द्वारा कंपनी की कुछ दवाइयों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। कोर्ट ने इस
Maharashtra: बॉम्बे हाई कोर्ट ने Cadila Pharmaceuticals Ltd को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र Food and Drug Administration (FDA) द्वारा कंपनी की कुछ दवाइयों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। कोर्ट ने इस मामले में FDA के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और उन्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सोच-समझकर करने को कहा है।
यह पूरा मामला Cadila की Aciloc 150, Aciloc 150 Plus, Aciloc 300 और Aciloc 300 Plus टैबलेट्स से जुड़ा था। FDA ने इन दवाइयों की बिक्री रोकने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। Acting Chief Justice Ravindra V Ghuge और Justice Gautam A Ankhad की बेंच ने FDA के ‘पहले कार्रवाई करो और बाद में सवाल पूछो’ वाले रवैये की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि कानून की दुनिया में इस तरह का तरीका नहीं चलता।
अदालत ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि इस बैन की वजह से आम मरीज 20 से 32 दिनों तक जरूरी दवाइयों से वंचित रहे। कोर्ट ने FDA की कार्रवाई की तुलना ‘मच्छर मारने के लिए तलवार चलाने’ से की। इस कार्रवाई के कारण कंपनी का करीब 2.45 करोड़ रुपये का स्टॉक जब्त हो गया था और उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ था।
FDA की तरफ से सरकारी वकील Neha Bhide ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वे बिक्री रोकने के पुराने आदेशों को वापस लेंगे। अब FDA तय नियमों के मुताबिक चलेगा, जिसमें कंपनी को पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना, उनका लिखित जवाब लेना और सुनवाई करने के बाद ही कोई नया आदेश देना शामिल होगा। FDA ने पहले यह दलील दी थी कि अलग-अलग सामग्री वाली दवाओं की ब्रांडिंग एक जैसी होने से मरीजों को गलत दवा मिलने का खतरा रहता है।