Maharashtra: मुंबई के पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी अखिलेन्द्र प्रताप सुरेशसिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस आर एम जोशी ने
Maharashtra: मुंबई के पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी अखिलेन्द्र प्रताप सुरेशसिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस आर एम जोशी ने शुक्रवार को यह आदेश दिया, जिससे आरोपी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
क्यों खारिज हुई अखिलेन्द्र प्रताप की जमानत याचिका?
कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए मामले की गंभीरता और शुरुआती सबूतों का हवाला दिया। सरकारी वकील महेश मुले ने दलील दी कि अखिलेन्द्र प्रताप के संबंध हत्या की प्लानिंग करने वाले अन्य आरोपियों के साथ गहरे थे। वहीं, बाबा सिद्दीकी के परिवार ने भी जमानत का कड़ा विरोध किया, जिसके लिए उनके वकील त्रिवंकुमार करनानी और प्रदीप घरत कोर्ट में मौजूद थे।
क्या है यह पूरा मामला और कौन हैं मुख्य आरोपी?
बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में उनके बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर गोली मारकर की गई थी। इस मामले में पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की हैं और कुछ आरोपी अब भी फरार हैं।
- मुख्य साजिशकर्ता: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई इस हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।
- लागू कानून: यह केस MCOCA, भारतीय न्याय संहिता (BNS), बॉम्बे पुलिस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है।
- पिछला घटनाक्रम: अखिलेन्द्र की जमानत याचिका पहले जुलाई 2025 में स्पेशल MCOCA कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी।
केस से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारियां
| विवरण |
जानकारी |
| कोर्ट का फैसला |
जमानत याचिका खारिज |
| जज का नाम |
जस्टिस आर एम जोशी |
| आरोपी का नाम |
अखिलेन्द्र प्रताप सुरेशसिंह |
| कुल आरोपी |
फरवरी 2026 में 27 आरोपियों पर आरोप तय हुए |
| अन्य अपडेट |
आकाशदीप करज सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी |