Navi Mumbai में बार बंद करने पर Bombay High Court सख्त, Maharashtra FDA पर जुर्माना लगाने की तैयारी
Maharashtra: नवी मुंबई के एक बार और रेस्टोरेंट का लाइसेंस बिना वजह निलंबित रखने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र FDA को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पाया कि दोबारा जांच में रेस्टोरेंट 100 प्रतिशत नियमों का पालन कर रहा थ
Maharashtra: नवी मुंबई के एक बार और रेस्टोरेंट का लाइसेंस बिना वजह निलंबित रखने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र FDA को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पाया कि दोबारा जांच में रेस्टोरेंट 100 प्रतिशत नियमों का पालन कर रहा था, फिर भी विभाग ने उसका लाइसेंस बहाल नहीं किया। कोर्ट ने अब इस निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है और रेस्टोरेंट को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है।
मामला बेलापुर स्थित Pawan Bar and Restaurant का है। 29 जून को FDA की पहली जांच में यहाँ 63 प्रतिशत अनुपालन मिला था, जिसके बाद 30 जून को लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। इसके बाद 14 जुलाई को जब दोबारा जांच हुई, तो रेस्टोरेंट पूरी तरह (100%) नियमों के मुताबिक पाया गया। इसके बावजूद FDA ने लाइसेंस बहाल नहीं किया, जिससे रेस्टोरेंट को भारी नुकसान हुआ।
एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र वी घुगे और जस्टिस गौतम अंखद की बेंच ने कहा कि वे इस लापरवाही के लिए FDA पर जुर्माना लगाने पर विचार करेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट को 14 जुलाई के बाद से हुए वित्तीय नुकसान का विवरण एक हलफनामे (affidavit) के जरिए देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे विभाग को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में चुप रहना कोर्ट की जिम्मेदारी के खिलाफ होगा।
इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी, जिसमें FDA पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि तय की जा सकती है। इसके अलावा 6 अगस्त को मंत्रालय के कैंटीन की जांच से जुड़ा एक और मामला सुना जाएगा। कोर्ट ने पहले भी FDA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, जब मंत्रालय की किचन को 98 प्रतिशत मंजूरी दी गई थी।