Maharashtra: अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और सालों से मेंटेनेंस का पैसा नहीं भरा है, तो अब आप बच नहीं पाएंगे। Bombay High Court ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि सोसाइटी पुराने बकाया पैसे को वसूल कर सकती
Maharashtra: अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और सालों से मेंटेनेंस का पैसा नहीं भरा है, तो अब आप बच नहीं पाएंगे। Bombay High Court ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि सोसाइटी पुराने बकाया पैसे को वसूल कर सकती है। कोर्ट के मुताबिक, मेंटेनेंस का भुगतान करना एक ऐसी जिम्मेदारी है जो खत्म नहीं होती और इसे कई सालों बाद भी वसूला जा सकता है।
क्या पुराने बकाया पैसे वसूलना कानूनी रूप से सही है?
Justice Amit Borkar ने ‘Aspandiar Rashid Irani & Anr. v. Pasayadan Cooperative Housing Society Ltd.’ केस की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ किया कि Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 की धारा 154B-29 के तहत बकाया वसूली के लिए खास नियम हैं। इस नियम में समय की कोई सीमा तय नहीं है, इसलिए Limitation Act 1963 यहाँ लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर 10 से 15 साल पुराना बकाया भी है, तो सोसाइटी उसे मांग सकती है।
किराएदार और बिना रजिस्ट्री वाले लोग भी देंगे पैसा?
कोर्ट ने यह भी कहा कि मेंटेनेंस का पैसा प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है, न कि सिर्फ कागजी मालिकाना हक से। अगर कोई व्यक्ति बिना रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट के भी फ्लैट में रह रहा है या सोसाइटी की सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है, तो वह पैसा देने के लिए जिम्मेदार होगा। सोसाइटी के नियमों के हिसाब से बकाया राशि पर ब्याज भी लगाया जा सकता है, जो कुछ सोसायटियों में सालाना 21 प्रतिशत तक हो सकता है।
सोसाइटी के लिए यह फैसला क्यों जरूरी था?
कानूनी जानकारों का कहना है कि इस फैसले से उन सोसायटियों को राहत मिलेगी जो बकाया पैसे न मिलने के कारण अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और सुविधाओं को चलाने में मुश्किल झेल रही थीं। यह फैसला पूरे महाराष्ट्र में लागू होगा और दूसरे राज्यों के विवादों में भी मिसाल बन सकता है। जानकारों ने सलाह दी है कि लोग अपने मेंटेनेंस स्टेटमेंट चेक करें और समय पर भुगतान करें ताकि भारी ब्याज और कानूनी झंझटों से बच सकें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या 10 साल पुराना मेंटेनेंस बकाया वसूला जा सकता है?
हाँ, Bombay High Court के अनुसार मेंटेनेंस एक ‘continuing liability’ है। Maharashtra Cooperative Societies Act की धारा 154B-29 के तहत सोसाइटी सालों पुराने बकाया पैसे भी वसूल सकती है।
अगर मेरे पास फ्लैट के कागजात नहीं हैं, तो क्या मुझे मेंटेनेंस देना होगा?
हाँ, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति फ्लैट के कब्जे में है या सोसाइटी की सेवाओं का आनंद ले रहा है, वह भुगतान के लिए जिम्मेदार है, चाहे उसके पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो या न हो।