Maharashtra: मुंबई के गोरेगांव इलाके में अवैध फेरीवालों (Hawkers) की वजह से आम जनता और दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए Bombay High Court ने BMC और महाराष्ट्र सरकार को सख्त निर्देश दिए है
Maharashtra: मुंबई के गोरेगांव इलाके में अवैध फेरीवालों (Hawkers) की वजह से आम जनता और दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए Bombay High Court ने BMC और महाराष्ट्र सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इन अवैध फेरीवालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लें। कोर्ट ने अधिकारियों से इस कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट (Compliance Affidavit) दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने अधिकारियों को क्यों फटकारा और क्या कहा?
जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच ने अधिकारियों की लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन का काम जनता की सेवा करना है, लेकिन यहां कार्रवाई नहीं हो रही है। जस्टिस खाता ने बताया कि स्थिति इतनी खराब है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को बुरी तरह पीटा गया जिसने अवैध फेरीवालों के खिलाफ आवाज उठाई थी। कोर्ट ने सवाल किया कि जब पुलिस सुरक्षा के निर्देश दिए गए थे, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
गोरेगांव के दुकानदारों की क्या शिकायतें हैं?
Goregaon Merchants Association की तरफ से एडवोकेट बहराइज़ ईरानी ने कोर्ट को बताया कि 1996 से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी BMC छापेमारी करने आती है, तो फेरीवालों को पहले ही खबर मिल जाती है और वे वहां से हट जाते हैं। इस वजह से राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
आगे क्या होगा और कौन से नियम लागू होंगे?
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 2014 के Street Vendors Act के तहत ही काम होना चाहिए। केवल वही फेरीवाले सड़क पर रह सकते हैं जो सरकार की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2026 को होगी, जिसमें BMC को अपनी कार्रवाई का ब्यौरा देना होगा।
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Hawkers Law लागू करने में देरी पर राज्य सरकार और NMMC की आलोचना |
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गोरेगांव में अवैध फेरीवालों पर एक्शन लेने और एफिडेविट फाइल करने का आदेश |
| 21 अप्रैल 2026 |
मामले की अगली सुनवाई की तारीख |