Maharashtra में खाने-पीने की दुकानों पर FDA की सख्ती, Bombay High Court ने सरकारी कैंटीन की जांच रिपोर्ट मांगी
Maharashtra: महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) द्वारा हो रही कार्रवाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों, जैसे कि सरकारी विभागों द
Maharashtra: महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) द्वारा हो रही कार्रवाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों, जैसे कि सरकारी विभागों द्वारा संचालित या कॉन्ट्रैक्ट पर दी गई कैंटीन की भी जांच की गई है। कोर्ट ने इन सभी जगहों की जांच का पूरा ब्यौरा मांगा है।
यह मामला तब सामने आया जब नवी मुंबई के एक फाइव स्टार होटल के HR हेड संजय निरभवणे ने अपने होटल का FSSAI लाइसेंस सस्पेंड किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की। इसी दौरान कोर्ट ने FDA की कार्यप्रणाली पर चर्चा की। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि लाइसेंस सीधे सस्पेंड करने के बजाय पहले सुधार के लिए नोटिस (Improvement Notice) देना चाहिए।
सरकार की तरफ से पेश हुई गवर्नमेंट प्लीडर नेहा भिड़े ने कोर्ट को बताया कि FDA किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि BMC मुख्यालय, KEM अस्पताल, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) और मुंबई के अन्य बड़े क्लबों की कैंटीन की भी जांच हुई और नियमों के उल्लंघन पर उन्हें बंद किया गया।
FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने 24 जून 2026 को पूरे राज्य के लिए एक व्यापक खाद्य सुरक्षा अनुपालन आदेश जारी किया था। इसमें साफ कहा गया है कि उपभोक्ता स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस आदेश के तहत सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों को FSSAI नियमों का पालन करना जरूरी है।
नियमों के मुताबिक अब इन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है:
- FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
- साफ-सफाई और स्वच्छता के मानकों का पालन करना होगा।
- खाना बनाने वालों की मेडिकल जांच और ट्रेनिंग होनी चाहिए।
- पीने के लिए मुफ्त और साफ पानी देना होगा।
- मेनू में पोषण की जानकारी देनी होगी।
- खाना परोसने या पैक करने के लिए अखबार या गैर-खाद्य ग्रेड सामग्री का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है।
हालिया कार्रवाई में 15 जुलाई को KEM अस्पताल की कैंटीन (M/s Stany Caterers) और 23 जुलाई को BMC मुख्यालय की कैंटीन (Kamal Caterers Private Limited) का लाइसेंस गंदगी और नियमों के उल्लंघन के कारण सस्पेंड किया गया था। इसके अलावा दक्षिण मुंबई के पूर्णिमा रेस्टोरेंट और पुणे की अथर्व मिल्क इंडस्ट्रीज ने भी FDA की कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दी है।