Bihar: बिहार सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब पेंडिंग ट्रैफिक ई-चालान के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट प्लान लाया गया है, जिसमें 90 दिन से पुराने चालान पर 50% तक की छूट मिलेगी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27
Bihar: बिहार सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब पेंडिंग ट्रैफिक ई-चालान के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट प्लान लाया गया है, जिसमें 90 दिन से पुराने चालान पर 50% तक की छूट मिलेगी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लागू रहेगी, जिससे लाखों लोगों को अपने पुराने जुर्माने कम कीमत पर भरने का मौका मिलेगा।
किन चालानों पर मिलेगी छूट और कौन से बाहर हैं?
परिवहन विभाग के मुताबिक, यह छूट हेलमेट न पहनने, सीटबेल्ट न लगाने, ट्रिपल राइडिंग, बिना लाइसेंस और बिना इंश्योरेंस जैसे सामान्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर मिलेगी। हालांकि, गंभीर अपराधों जैसे रेड लाइट जंप करना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल, शराब पीकर गाड़ी चलाना और हिट-एंड-रन मामलों में कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा।
चालान का भुगतान कैसे और कहां होगा?
पात्र चालानों का निपटारा नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। जिन लोगों के चालान पेंडिंग हैं, उन्हें संबंधित कोर्ट में लोक अदालत के दौरान उपस्थित होकर अपने केस सेटल करने की सलाह दी गई है। पटना हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि लगभग 2.67 लाख लंबित चालान मामलों को कम किया जा सके और राजस्व इकट्ठा हो सके।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में ट्रैफिक चालान पर छूट पाने के लिए शर्त क्या है?
यह छूट केवल उन ई-चालानों पर मिलेगी जो 90 दिन से ज्यादा पुराने हैं। साथ ही, यह केवल सामान्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लागू है, गंभीर अपराधों पर नहीं।
यह स्कीम कब तक लागू रहेगी?
बिहार सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पूरे वित्तीय वर्ष 2026-27 तक सक्रिय रहेगी।