Bihar: बिहार शरीफ की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए CRPF जवान की हत्या के आरोपी बबलू कुमार उर्फ बबलू यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला मोबाइल लूट का विरोध करने पर हुई हत्या से जुड़ा था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश
Bihar: बिहार शरीफ की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए CRPF जवान की हत्या के आरोपी बबलू कुमार उर्फ बबलू यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला मोबाइल लूट का विरोध करने पर हुई हत्या से जुड़ा था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणविजय कुमार की अदालत ने 30 मई 2026 को यह फैसला सुनाया।
क्या था पूरा मामला और कैसे हुई हत्या
यह घटना 23 जुलाई 2021 की सुबह करीब चार बजे की है। पटना जिले के सकसोहरा निवासी CRPF जवान सोनू कुमार अपनी बाइक से पटना जा रहे थे। हरनौत थाना क्षेत्र के सेंट्रल स्कूल के पास तीन बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें रोका और पिस्तौल दिखाकर उनका मोबाइल लूट लिया। जब जवान ने इसका विरोध किया, तो बदमाशों ने उनकी पीठ में गोली मार दी, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
कोर्ट ने किन सबूतों के आधार पर सुनाई सजा
अदालत ने इस मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट (FSL) को अहम माना। बरामद हथियार और मृतक के शरीर से निकले पिलेट की रिपोर्ट, डॉक्टर की गवाही और जांच अधिकारी (IO) के सबूतों के आधार पर बबलू कुमार को दोषी पाया गया। सहायक लोक अभियोजक अजय कुमार रस्तोगी ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न भरने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
लूटपाट के अलग मामले में भी मिली सजा
हत्या के अलावा कोर्ट ने बबलू कुमार को सड़क लूट के एक अन्य मामले में भी दोषी पाया। इस मामले में अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी बबलू कुमार हरनौत थाना क्षेत्र के जोरारपुर का रहने वाला है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
CRPF जवान की हत्या कब और कहाँ हुई थी
यह घटना 23 जुलाई 2021 की सुबह 4 बजे हरनौत थाना क्षेत्र के सेंट्रल स्कूल के पास हुई थी, जहाँ मोबाइल लूट के विरोध पर सोनू कुमार की हत्या कर दी गई थी।
अदालत ने दोषी को क्या सजा सुनाई है
कोर्ट ने आरोपी बबलू कुमार को हत्या के लिए उम्रकैद और 20 हजार जुर्माना, जबकि सड़क लूट के मामले में 10 साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।