Bihar: पटना के राज्य सचिवालय (विकास भवन) में एक अधिकारी के चेंबर के बाहर डस्टबिन से शराब की खाली बोतल मिली है। यह घटना 11 मई 2026 की है। वीवीआईपी इलाके में कड़ी सुरक्षा के बावजूद शराब की बोतल मिलने से हड़कंप मच गया है। अ
Bihar: पटना के राज्य सचिवालय (विकास भवन) में एक अधिकारी के चेंबर के बाहर डस्टबिन से शराब की खाली बोतल मिली है। यह घटना 11 मई 2026 की है। वीवीआईपी इलाके में कड़ी सुरक्षा के बावजूद शराब की बोतल मिलने से हड़कंप मच गया है। अब इस बात की छानबीन की जा रही है कि सचिवालय में कौन सा अफसर या कर्मचारी शराब पी रहा था।
सचिवालय में शराब मिलने पर क्या है पूरा मामला
सचिवालय परिसर में डस्टबिन से शराब की बोतल मिलने के बाद प्रशासन में खलबली मच गई है। RJD ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि ‘ड्राई स्टेट’ बिहार में अब शराब सचिवालय तक पहुंच गई है। विपक्ष का आरोप है कि यह सत्ता में बैठे लोगों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। इससे पहले 8 मई 2026 को मुजफ्फरपुर के SDO पूर्वी के कार्यालय में भी शराब की बोतलें मिलने की खबर आई थी।
बिहार में शराबबंदी के नियम और जुर्माना क्या है
बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। साल 2022 में नियमों में बदलाव किया गया था। अब पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट 2,000 से 5,000 रुपये जुर्माना लेकर छोड़ सकते हैं, वरना एक महीने की जेल होगी। वहीं, शराब तस्करी में पकड़े गए वाहनों के मालिकों को अब जांच के बाद ही आरोपी बनाया जाता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 मई 2026 को कहा था कि शराबबंदी जारी रहेगी और इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा।
शराबबंदी के बीच बढ़ते अन्य नशे का खतरा
राज्य में शराबबंदी के बाद अब युवाओं में ‘सूखे नशे’ का चलन बढ़ रहा है। विधानसभा में इस बात पर चिंता जताई गई है कि गांजा, स्मैक, डोडा और कोडीन वाले कफ सिरप का इस्तेमाल बढ़ गया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व लक्ष्य 8,250 करोड़ रुपये था, जिसमें 8,403 करोड़ रुपये की उपलब्धि हासिल हुई। विभाग का दावा है कि शराबबंदी के मामलों में दोषसिद्धि दर करीब 50% है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर कितना जुर्माना है
2022 के संशोधन के बाद, पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट 2,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। यदि व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है।
सचिवालय में शराब की बोतल मिलने की घटना कब हुई
पटना स्थित राज्य सचिवालय (विकास भवन) में 11 मई 2026 को एक अधिकारी के चेंबर के बाहर डस्टबिन से शराब की खाली बोतल बरामद की गई थी।