Bihar के 4 शहरों में जमीन की खरीद-बिक्री और निर्माण पर रोक, 30 जून 2027 तक लागू रहेगा नियम

Bihar: बिहार सरकार ने राज्य के चार प्रमुख शहरों में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के इलाकों में जमीन की खरीद-बिक्री और नए निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए आधिकारिक

Bihar: बिहार सरकार ने राज्य के चार प्रमुख शहरों में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के इलाकों में जमीन की खरीद-बिक्री और नए निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगा।

सरकार ने भागलपुर के विक्रमशिला, मुजफ्फरपुर के तिरहुत, छपरा के सारण और सीतामढ़ी के सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विशेष और कोर क्षेत्रों को इस दायरे में रखा है। इन अधिसूचित क्षेत्रों में अब जमीन का हस्तांतरण, प्लॉटिंग या किसी भी तरह का नया भवन बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह कार्रवाई बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 और नियमावली 2014 के तहत की गई है।

इस फैसले का मुख्य मकसद इन इलाकों के लिए एक व्यवस्थित मास्टर प्लान तैयार करना है। विभाग का मानना है कि अगर अभी रोक नहीं लगाई गई, तो अनियोजित और मनमाने निर्माण से भविष्य में शहरों के आधुनिक विकास में दिक्कत आएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार ने बताया कि मास्टर प्लान अधिसूचित होने तक विकास गतिविधियों को नियंत्रित रखा जाएगा ताकि टाउनशिप का विकास सुनियोजित तरीके से हो सके।

हालिया घटनाक्रम की बात करें तो 3 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में नगर विकास विभाग और HUDCO के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें ये चार टाउनशिप भी शामिल हैं। विभाग ने साफ किया है कि अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ संबंधित अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।