Bihar में लागू हुए नए ट्रैफिक नियम, अब सिर्फ SI रैंक के अधिकारी ही रोक सकेंगे गाड़ियां
Bihar: बिहार में अब सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को राहत मिलेगी क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने वाहन जांच को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। 31 जुलाई 2026 से प्रभावी इन नियमों का मकसद ट्रैफिक सिस्टम में पारदर्शिता लाना और पुलिस की
Bihar: बिहार में अब सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को राहत मिलेगी क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने वाहन जांच को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। 31 जुलाई 2026 से प्रभावी इन नियमों का मकसद ट्रैफिक सिस्टम में पारदर्शिता लाना और पुलिस की जवाबदेही तय करना है। अब हर सिपाही आपकी गाड़ी रोककर कागजात नहीं मांग सकेगा।
ADG (Traffic) सुधान्शु कुमार ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अब केवल सब-इंस्पेक्टर (SI) रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी ही गाड़ियों को रोकने और उनके दस्तावेजों की जांच करने के लिए अधिकृत होंगे। कांस्टेबल और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) अब गाड़ियां नहीं रोकेंगे, उनका काम केवल ट्रैफिक को नियंत्रित करना और वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाना होगा। अगर कोई कांस्टेबल या ASI इन नियमों का उल्लंघन करते हुए गाड़ी चेक करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
जवाबदेही तय करने के लिए ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बॉडी-वर्न कैमरा, रिफ्लेक्टिव जैकेट, लाइट बैटन, सीटी और हेलमेट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। ड्यूटी के दौरान बॉडी कैमरा चालू रहना चाहिए। अगर किसी विवाद के समय कैमरा बंद पाया गया, तो संबंधित पुलिसकर्मी को जिम्मेदार माना जाएगा और उसे इसका कारण बताना होगा।
| नियम/सुविधा | विवरण |
|---|---|
| गाड़ी रोकने का अधिकार | केवल SI रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी |
| कांस्टेबल/ASI की भूमिका | सिर्फ ट्रैफिक रेगुलेशन और मैनेजमेंट |
| डिजिटल दस्तावेज | DigiLocker के कागजात मान्य होंगे |
| ई-चालान | सिर्फ SI रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी काट सकेंगे |
| नया मॉडल | पटना में ‘Stretch Model’ लागू होगा (कोलकाता की तर्ज पर) |
| उपकरण | बॉडी कैमरा, रिफ्लेक्टिव जैकेट और लाइट बैटन अनिवार्य |
पटना में अब ‘Stretch Model’ शुरू किया जाएगा, जिसमें पुलिसकर्मियों को किसी एक पॉइंट के बजाय एक निश्चित सड़क के हिस्से (Stretch) की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा, मुख्य सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि आम जनता के साथ व्यवहार विनम्र और नागरिक-अनुकूल रखा जाए।