Bihar में स्टेट हाईवे और पुलों पर लागू हुई नई टोल नीति, कार और बसों के लिए तय हुए अलग-अलग रेट, जान लीजिए पूरी लिस्ट

Bihar: बिहार में अब स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बाईपास पर सफर करना थोड़ा महंगा होने वाला है। राज्य सरकार ने बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इस नई नीति के तहत राज्य के करीब 94 पुलों और कई सड

Bihar: बिहार में अब स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बाईपास पर सफर करना थोड़ा महंगा होने वाला है। राज्य सरकार ने बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इस नई नीति के तहत राज्य के करीब 94 पुलों और कई सड़कों पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी है। टोल का भुगतान मुख्य रूप से FASTag के जरिए ही होगा और बिना टैग वाले वाहनों से ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा।

सरकार ने टोल टैक्स की दरें सड़क की चौड़ाई और गाड़ी के प्रकार के आधार पर तय की हैं। अगर कोई सड़क चार लेन या उससे ज्यादा चौड़ी है, तो वहां पूरा टोल लगेगा। वहीं दो लेन से ज्यादा और चार लेन से कम वाली सड़कों पर तय रेट का 60% और 5.5 मीटर चौड़ी सड़कों पर 50% टोल लिया जाएगा। पुलों के लिए नियम थोड़ा अलग है, जहां पुल की लंबाई को 10 गुना मानकर सड़क की लंबाई में जोड़ा जाएगा।

गाड़ियों की कैटेगरी के हिसाब से प्रति किलोमीटर का शुल्क कुछ इस प्रकार तय किया गया है:

वाहन का प्रकार दर (प्रति किलोमीटर)
कार, जीप, वैन और हल्के वाहन ₹1.25
मिनी बस और छोटे मालवाहक ₹2.00
बस और दो धुरी वाले ट्रक ₹4.25
तीन धुरी वाले कमर्शियल वाहन ₹4.60
छह धुरी वाले और भारी मशीनरी वाहन ₹6.65
सात या अधिक धुरी वाले बड़े वाहन ₹8.10

इस नई नीति में आम लोगों और किसानों को बड़ी राहत भी दी गई है। दोपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, खेती के काम में लगे ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर को टोल टैक्स से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इसके अलावा वीआईपी, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को भी टोल नहीं देना होगा। स्थानीय लोगों के लिए भी खास सुविधा है, जहां टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग ₹250 में महीने भर का पास बनवा सकेंगे। वहीं पूरे बिहार में घूमने के लिए ₹2500 का असीमित मासिक पास उपलब्ध होगा।

पथ निर्माण विभाग अभी उन सड़कों और 250 मीटर से अधिक लंबे पुलों की पहचान कर रहा है जहां यह टैक्स लागू किया जाएगा। टोल वसूली के लिए जल्द ही प्राइवेट एजेंसियों को काम सौंपा जाएगा। अगर कोई टोल का भुगतान नहीं करता है, तो उसे तय राशि का तीन गुना जुर्माना देना होगा।