Bihar: राज्य में घर बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है. बिहार सरकार ने 161 नए बालू घाटों का आवंटन पूरा कर लिया है. इससे बाजार में बालू की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को अपने मकान या अन्य निर्माण कार्यों के लिए उचित दाम पर आसान
Bihar: राज्य में घर बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है. बिहार सरकार ने 161 नए बालू घाटों का आवंटन पूरा कर लिया है. इससे बाजार में बालू की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को अपने मकान या अन्य निर्माण कार्यों के लिए उचित दाम पर आसानी से बालू मिल सकेगा. अब बालू की किल्लत दूर होगी और निर्माण कार्य तेजी से पूरे होंगे.
बालू घाटों की संख्या में कितनी बढ़ोत्तरी हुई
नए घाटों के शुरू होने से राज्य में सक्रिय घाटों की संख्या काफी बढ़ जाएगी. अब पीले बालू के सक्रिय घाटों की संख्या 204 से बढ़कर 311 हो जाएगी. वहीं, सफेद बालू के सक्रिय घाटों की संख्या 35 से बढ़कर 89 हो जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि बालू की सप्लाई चेन को मजबूत किया जाए ताकि आम जनता को परेशानी न हो.
अवैध खनन रोकने के लिए क्या हैं नए नियम
सरकार ने अवैध खनन और परिवहन पर लगाम कसने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं. 17 मई 2026 से लागू नए नियमों के तहत ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर पहली बार में 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. अवैध खनन और भंडारण के लिए यह जुर्माना 10 लाख रुपये तक जा सकता है. पारदर्शिता के लिए खनन क्षेत्रों में GPS, CCTV कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.
ट्रांजिट पास और डिजिटल निगरानी की व्यवस्था
दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले बालू और पत्थर के वाहनों के लिए 10 जून 2026 से ट्रांजिट पास अनिवार्य होगा. इसके लिए 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन या 85 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर का शुल्क देना होगा. इसके अलावा, विभाग अब ड्रोन से निगरानी करेगा और इंस्पेक्टरों को हैंडहेल्ड डिवाइस दिए जाएंगे ताकि मौके पर ही डिजिटल चालान काटा जा सके और दस्तावेजों की जांच हो सके.
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में नए बालू घाटों से आम लोगों को क्या फायदा होगा?
161 नए घाटों के शुरू होने से बाजार में बालू की सप्लाई बढ़ेगी, जिससे निर्माण कार्यों के लिए बालू आसानी से और उचित कीमतों पर मिल सकेगा।
अवैध बालू खनन पर सरकार ने क्या जुर्माना तय किया है?
अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के लिए जुर्माना 10 लाख रुपये तक हो सकता है, जबकि ओवरलोडिंग वाहनों पर पहली बार में 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।