Bihar में घर बनाने के नियम बदले, कमरे और रसोई की ऊंचाई-चौड़ाई तय, उल्लंघन पर नहीं मिलेगा नक्शा

Bihar: बिहार में अब मकान या अपार्टमेंट बनाने के लिए सरकार ने नए मानक तय कर दिए हैं। नगर विकास विभाग ने भवन उपविधि का एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें कमरों, रसोई और शौचालय की न्यूनतम ऊंचाई और चौड़ाई निर्धारित की गई है। अगर

Bihar: बिहार में अब मकान या अपार्टमेंट बनाने के लिए सरकार ने नए मानक तय कर दिए हैं। नगर विकास विभाग ने भवन उपविधि का एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें कमरों, रसोई और शौचालय की न्यूनतम ऊंचाई और चौड़ाई निर्धारित की गई है। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ, तो भवन का नक्शा पास नहीं होगा और निर्माण करने वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है।

शहरी विकास एवं आवास विभाग का कहना है कि इन नए नियमों का मुख्य मकसद लोगों के रहने की जगह को बेहतर बनाना और सुरक्षा बढ़ाना है। यह नियम अपार्टमेंट और निजी मकान दोनों पर लागू होंगे। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे पूरे बिहार में लागू कर दिया जाएगा।

कमरा/जगह न्यूनतम ऊंचाई न्यूनतम चौड़ाई/क्षेत्रफल
रहने योग्य कमरा 2.75 मीटर (9 फीट) क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर (8 फीट)
रसोई (Kitchen) 2.75 मीटर (9 फीट) क्षेत्रफल 4.5 वर्ग मीटर, चौड़ाई 1.8 मीटर (6 फीट)
रसोई और डायनिंग 9 फीट क्षेत्रफल 81 वर्ग फीट, चौड़ाई 7 फीट
स्नानागार (Bathroom) 2.2 मीटर क्षेत्रफल 1.8 वर्ग मीटर, चौड़ाई 1.2 मीटर
शौचालय (Toilet) – क्षेत्रफल 1.2 वर्ग मीटर, चौड़ाई 0.9 मीटर

नए नियमों में कुछ और बड़े बदलाव भी किए गए हैं। अब शहरों में इमारतों की अधिकतम ऊंचाई पर कोई सख्त सीमा नहीं रहेगी, जिससे ऊंची बिल्डिंग बनाना आसान होगा। साथ ही, किसी जमीन पर निर्माण के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की भी कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

आम लोगों की सुविधा के लिए ‘डम्ड परमिशन’ का प्रावधान भी लाया गया है। अगर कोई व्यक्ति नक्शे की मंजूरी के लिए आवेदन करता है और नगर निकाय 30 दिनों के भीतर उसे मंजूर या अस्वीकार नहीं करता है, तो वह आवेदन अपने आप स्वीकृत माना जाएगा। फिलहाल सरकार ने इस मसौदे पर आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।