Bihar: बिहार के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली नेपाली मूल की उन महिलाओं के लिए अच्छी खबर है जिनकी शादी भारतीय नागरिकों से हुई है। अब ऐसी बहुएं जो पिछले 7 साल से भारत में रह रही हैं, वे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकत
Bihar: बिहार के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली नेपाली मूल की उन महिलाओं के लिए अच्छी खबर है जिनकी शादी भारतीय नागरिकों से हुई है। अब ऐसी बहुएं जो पिछले 7 साल से भारत में रह रही हैं, वे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती हैं। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे ऑनलाइन कर दिया है।
नागरिकता पाने के लिए क्या हैं नियम
केंद्र सरकार के कानून के मुताबिक, कोई भी विदेशी नागरिक जिसकी शादी किसी भारतीय नागरिक से हुई है और वह 7 साल से भारत में रह रहा है, वह रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आवेदन जिला मजिस्ट्रेट (DM) के पास करना होता है। आवेदन के बाद कम से कम 90 दिन का समय लगता है और आवेदक को अपनी पुरानी नागरिकता छोड़ने का ऐलान करना होता है और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा और कौन करेगा फैसला
बिहार सरकार के e-Services पोर्टल (RTPS) के जरिए अब इन आवेदनों को ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की है, जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत काम करता है।
- आवेदन का तरीका: ऑनलाइन (RTPS पोर्टल) या ऑफलाइन (सब-रजिस्ट्रार ऑफिस)।
- जरूरी समय: भारत में कम से कम 7 साल का निवास।
- मुख्य अधिकारी: जिला मजिस्ट्रेट और गृह मंत्रालय।